कस्तुरी साहु की रिपोर्ट
बलौदाबाजार,जिला में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की सँख्या बढ़ने पर जिला कलेक्टर सुनिल जैन ने गंभीर चिंता व्यक्त किया है। उन्होंने कहा की लॉक डाउन की छूट के पश्चात जिला में बाजारों,दुकानों एवं सामुदायिक स्थलों में जरा भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन एवं मास्क का भी उपयोग लोगों के द्वारा नही किया जा रहा हैं। साथ ही जिला में दुकानों की लगातार शिकायत आ रही वह अनावश्यक रूप से भीड़ को बढ़ावा दे रहें है। जो संक्रमण के फैलाव के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आज जिला कलेक्टर ने सख़्त आदेश देते हुए सम्बंधित समस्त जिला अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनश्चित करवाने के निर्देश दिये है। नियमों के उल्लंघन करने पर धारा भादवि 188 के तहत कार्य कार्रवाई करने का आदेश दिया गया हैं। साथ ही कलेक्टर ने सभी व्यापारी संघों एवं आम जनता से अपील किया है कि आप सभी लोग कोरोना संक्रमण के बचाव के सभी नियमों का पालन अवश्य करें।
*किसी भी उद्योग में अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिक रहैंगे प्रतिबंधित, जिला प्रशासन को देना होगा सूचना*
राज्य शासन के नये निर्देश के अनुसार जिला में स्थित किसी भी उद्योग एवं कारखाना चाहें वह छोटा हो या बड़ा सभी मे अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिक प्रतिबंधित रहेगा। बाहर राज्यों से आने वाले संक्रमण को देखते हुए यह फैसला राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। बहुत से कारखाना में कभी कोई तकनीकी समस्या आती हैं तो अन्य बाहर राज्यों से ठीक करने के लिए टेक्नीशियन,श्रमिक लाते है। अब इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से सम्बंधित विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन को देना होगा। नियमों का पालन नही करने पर इनके विरुद्ध धारा भादवि 188 के तहत भी कार्रवाई करने के निर्देश जिला प्रशासन ने दिए है।
अन्य राज्यों से आने वाले मजदूर 14 दिन क्वारेटाइन सेन्टर में एवं उसके बाद 14 दिन घर मे होम क्वारेटाइन करने के निर्देश।
जिला कलेक्टर सुनिल कुमार जैन ने एक नया आदेश देते हुए कहा की अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों को 14 दिन क्वारेटाइन सेन्टर में एवं उसके बाद 14 दिन घर मे होम क्वारेटाइन करने के निर्देश दिए है। यह एहितयात के तौर पर संक्रमण को रोकने के लिए लिया गया फैसला है। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए गाँव गाँव मे गठित कोरोना सुरक्षा समिति एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सुनिश्चित करने कहा हैं। मजदूरों का क्वारेटाइन पीरियड पूरा करने पर उन्हें घर जाने की अनुमति केवल एसडीएम एवं इंसिडेंट कमाण्डर के द्वारा ही दिया जायेगा। संक्रमण को रोकने गाँव वाले अनिवार्य रूप से इन लोगों पर नज़र रखें इन्हे घर से बाहर जाने ना दे। उनके बाहर जाने पर सरपंच सचिव माध्यम से पुलिस प्रशासन को भी सूचित कर सकते है। इनके विरुद्ध भादवि धारा 188 के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी। इसलिए अन्य बाहर राज्यों से आने वाले मजदूर एवं व्यक्ति अपनी जानकारी ना छुपाएँ।वह आते ही अपने नजदीकी थाना एवं जिला प्रशासन को इसकी सूचना अवश्य देवे।