हरिश साहू की रिपोर्ट
कोरिया -वर्तमान में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु युद्व स्तर पर प्रयास किये जा रहे है। कलेक्टर एस.एन राठौर के द्वारा तहसीलदार मनेन्द्रगढ़ के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार तहसील मनेन्द्रगढ़ के ग्राम लाई में 16 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजीटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये पाजीटिव पाये गये व्यक्तियों के निवास स्थान के 500 मीटर परिधि क्षेत्र को 14 दिवस दिनांक 08.04.2021 तक के लिए कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।
इसमें पूर्व दिशा में ग्राम नागपुर सीमा, पश्चिम दिशा में रैना ढाबा, उत्तर दिशा में पंचायत भवन मोड़ तथा दक्षिण दिशा में ग्राम सरोला सीमा तक क्षेत्र शामिल है।
कलेक्टर राठौर के द्वारा जारी आदेश के अनुसार आम नागरिकों का उक्त क्षेत्र में सामान्य रूप से आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन के प्रभारी अधिकारी के रूप में तहसीलदार मनेन्द्रगढ़ उत्तम प्रसाद रजक, मोबाइल नम्बर 6260021444 को नियुक्त किया जाता है।
कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि /एस.डब्ल्यू,/2021:-चूँकि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु युद्वस्तर पर प्रयास किये जा रहे है । तहसीलदार मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ0ग0) के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार दिनांक 26.03.2021 को ग्राम लाई तहसील मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में कुल 16 मरीज का जाँच रिपोर्ट पॉजीटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये, ग्राम लाई तहसील मनेन्द्रगढ क्षेत्र (कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के निवास स्थान) के 500 मीटर के नीचे वर्णित परिधि क्षेत्र को 14 दिवस दिनांक 08.04.2021 तक के लिए कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।आम नागरिकों का उक्त क्षेत्र में सामान्य रूप से आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।