हेमंत कुमार साहू की रिपोर्ट
बालोद। बालोद जिले की गुंडरदेही थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिक के साथ रिश्ते में उनके चाचा लगने वाले व्यक्ति ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के दौरान फरार हो गया वारंट के बाद जब आरोपी पकड़ाया तो उसे न्यायालय में न्याय संगत निर्णय लेते हुए 7 साल का कारावास का आदेश पारित किया।
दरअसल एक नाबालिक घर में अकेली थी जो स्कूल खाना खाने के लिए अपने घर पहुंची थी उस दौरान उसके घर में कोई नहीं था। जिसका फायदा उठाते हुए रिश्ते में पीड़िता के चाचा लगने वाले व्यक्ति बाउंड्री वॉल कूदकर घर आ गया जिसे देखकर पीड़िता चिल्लाने लगी और आरोपी के अंगूठे को काटकर दौड़ कर अपने कमरे में जाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। नाबालिक की आवाज सुनकर आसपास के लोग उनके घर दौड़े चले आए। जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया।
नाबालिक ने पूरे घटना की जानकारी अपने माता-पिता को फोन के माध्यम से दी जिसके बाद पीड़िता व उनके परिजन गुंडरदेही थाना पहुंचकर अपराध दर्ज करवाए। जहां धारा 354 पास्को की धारा 7/8 व धारा 451 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जब पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश करने ले गई तो वह फरार हो गया था। जिसके बाद कोर्ट से वारंट जारी हुआ तब पुलिस लगातार तलाश कर बड़ी मुश्किल से आरोपी को हिरासत में लिया। पूरे मामले में विशेष लोक अभियोजक छन्नूलाल साहू ने पैरवी की।
मामले में धारा 354 पास्को की धारा 7/8 के लिए 5 वर्ष व धारा 451 के लिये 2 वर्ष का कारावास का दण्ड दिया गया है।