सन्नी यादव की रिपोर्ट
जांजगीर-चांपा। कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण के लिए लागू प्रोटोकॉल और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करने पर चांपा के दो होटल संचालकों के खिलाफ आज 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री यशवंत कुमार के निर्देशन में मैदानी अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने अपने क्षेत्रों का सतत भ्रमण किया जा रहा है।
इस क्रम में आज नायब तहसीलदार चांपा और नगरपालिका की संयुक्त टीम द्वारा एस डी एम श्री बजरंग दुबे के निर्देश पर चांपा में संचालित होटलों का निरीक्षण किया गया।
प्रतिबंध के बाद भी चांपा के दो होटलों द्वारा होटल का अवैध संचालन करते पाए जाने पर उनके विरुद्ध दस,- दस हजार रूपये अर्थदंड वसूली का चालान काटा गया । नायब तहसीलदार प्रियंका चंद्रा ने बताया कि चांपा नगर में रेलवे स्टेशन के पास करणी होटल संचालक द्वारा शटर बंद कर होटल के भीतर बैठा कर ग्राहकों को भोजन कराया जा रहा था ।इसी प्रकार चांपा के बीकानेर होटल संचालक द्वारा प्रतिबंध के बाद भी होटल खोल कर ग्राहकों को होटल में ही भोजन परोसा जा रहा था । जबकि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार होटलों को पैक फूड(टेक-अवे) देने के निर्देश हैं। होटल में बैठा कर खाना, खाद्य पदार्थ खिलाने पर प्रतिबंध है ।इस प्रकार राज्य शासन, जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन करने तथा कोविड-19 की सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के कारण होटल करणी और बीकानेर स्वीट्स के विरुद्ध दस -दस हजार रूपए का दंड आरोपित कर चालान काटा गया ।
यह कार्यवाही राजस्व विभाग और नगरपालिका चांपा की संयुक्त टीम द्वारा की गई। कार्यवाही में नायब तहसीलदार चांपा प्रियंका चंद्रा, राजस्व निरीक्षक वर्षा गोस्वामी, नगर पालिका चांपा के राजस्व निरीक्षक पुष्पेंद्र ठाकुर, मोहन सिंह राजपूत शामिल थे ।