सन्नी यादव की रिपोर्ट
बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर होगी कार्यवाही
जांजगीर-चांपा । नवनियुक्त कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने आदेश जारी कर कहा है कि कोई भी अधिकारी ,कर्मचारी मुख्यालय से बाहर रहकर आवागमन नहीं करेगा। यह आदेश कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्य की महत्ता को देखते हुए जारी किया गया है। आवागमन करने वाले अधिकारी ,कर्मचारी का अंतर जिला आवागमन के लिए कोविड-19, ई पास नहीं बनाया जाएगा।
कलेक्टर ने जांजगीर-चांपा जिले सीमाओं पर बनाए गए नाकों में अधिकारी, कर्मचारियों का प्रवेश और निर्गमन प्रतिबंधित कर दिया है । अति आवश्यक होने पर मुख्यालय छोड़ने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिखित आवेदन प्रस्तुत कर कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर लिख कर कोई भी अधिकारी कर्मचारी मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगा। जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि ऐसे अधिकारी,कर्मचारी जो मुख्यालय से बाहर रहकर आवागमन करते हैं वे एक सप्ताह के भीतर मुख्यालय में अपने निवास का प्रबंध कर लें।