शेखर की रिपोर्ट
हिनू इलाके हाई कोर्ट के निर्देश पर नदी पर अतिक्रमण किए हुए घरों को मंगलवार को तोड़ा गया है दरअसल मामला यह हैझारखंड की राजधानी रांची शहर का है कई दिनों से यहां कांके डैम की जमीन पर कुछ लोगों ने एक एक ईटा जोड़ कर उस अखियाना को ओ बनाकर रह रहे हैं ऐसे में प्रशासन की ओर से खाली करने की नोटिस भी दी गई थी मगर की लो इन्होंने नहीं सुनी वही आज दोपहर पुलिस और प्रशासन पदाधिकारी की मस्जिद की में अतिक्रमण कर बनाए गए घर पर जेसीबी चला उन्हें तोड़ दिया गया अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी आपात स्थिति में निपटने के लिए प्रशासन ने मुकम्मल व्यवस्था की गई थी इधर अमल हटाने के दौरान कहा कि इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा लोग अपने घरों से निकलने गए सामान को समेटने की जुगत में लगे रहे अतिक्रमण हटाने को लेकर विगत तीन-चार दिनों से प्रशासन की ओर से अतिक्रमण को आगाह किया जा रहा था गुरुवार की दोपहर अंचल अधिकारी स्पेक्टर समेत बड़ी बड़ी संख्या में महिला व पुलिस सिपाहियों व तथा पदाधिकारियों के साथ कहां के पहुंचे जिन लोगों के घर हटाए जाने से उनके घरों को पहले चिन्हित किया गया था चर्चित हो जाने के बाद नगर निगम के जी टीवी के घरों को ध्वस्त कर दिया गया वहीं एक तरफ जहां घर टूट रहे थे तो घर के के आशियाने के मालिक रोड पर आए हुए थे बच्चे रो रहे थे समान को समेटने में लोग लगे थे वहीं सीओ ने बताया कि 2 महीने पहले ही इन लोगों को नोटिस दिया जा चुका है इनमें जो अतिक्रमण करने वाले हैं लगभग 71 लोग को चिन्हित किया गया है जिसे प्रशासन ने आज थोड़ी है इधर पुलिस फोर्स को स्थानीय लोगों ने विरोध किया लेकिन पियो और जमीन के द्वारा नाते में बताया गया कि जो घर नदी जमीन पर अतिक्रमण किए हैं उन्हीं को तोड़ा जा रहा है राजधानी के बना तलाक के अलावा अन्य जगहों पर अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर कोर्ट ने अधिकारी को फटकार लगाई थी साथ ही कहा कि अगर अतिक्रमण नहीं हटाया तो क्या किया कोर्ट ने पूछा कि अतिक्रमण हटाने को लेकर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं साथ ही सभी संबंधित अधिकारी को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने को कहा गया है और नगर आयुक्त उपस्थित थे वही नगर आयुक्त ने कोर्ट को बताया कि मैन पावर की कमी के कारण अतिक्रमण हटाने का कार्य नहीं हो पाया था अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने कोर्ट को बताया था कि सरकार अतिक्रमण हटाने को लेकर गंभीर है साथ ही कहा कि जिन लोगों के अतिक्रमण किया है उन्हें नोटिस भेजा गया है कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि हर 2 सप्ताह में अतिक्रमण करने वालों पर कलवारी की जानकारी उपलब्ध कराएं