शेखर की रिपोर्ट
जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि राज्य में कोरोना महामारी के प्रभावकारी नियंत्रण एवं रोक-थाम हेतु लॉकडाउन अवधि में वाहनों के परिचालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना के द्वारा वैसे वाहन जिनका पथकर दिनांक 24.03.2020 से देय था अथवा जिनका अनुग्रह अवधि दिनांक 24.03.2020 को या उसके बाद समाप्त हो रही थी, का उक्त तिथि से झारखण्ड में लागू लॉकडाउन की अवधि में अव्यवहृत अन्तर्राज्यीय तथा समस्त परमिटधारी बसों, स्कूल बसों, (समस्त माल वाहनों एवं उक्त अवधि में व्यवहृत वाहनों को छोड़कर) का झारखण्ड मार्ग कर से छूट दी गई थी। वे सभी वाहन स्वामियों को दिनांक 29 जुलाई, 2021 से 04 अगस्त, 2021 तक कुल 07 (सात) दिनों के अन्दर उक्त छूट प्रदत्त अवधि का मार्गकर जमा करना सुनिश्चित करेंगे। जमा नहीं करने पर दण्ड शुल्क पुनः जमा करना होगा। उक्त छूट अवधि में मार्ग कर की गणना / निर्धारण पर कार्रवाई के क्रम में विलम्ब होने की स्थिति में कतिपय वाहनों का कर भुगतान की अवधि समाप्त हो जाने से दण्ड शुल्क प्रदर्शित होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा जनहित में उक्त श्रेणी के वाहनों का मार्ग के संबंध में विलम्ब जनित दण्ड शुल्क पर छूट प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।
साथ ही सभी संबंधित वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि तत्संबंधी अधिसूचना निर्गमन की तिथि 29.07.2021 से 04.08.2021 तक 07 (सात) दिनों के अन्दर उक्त छूट प्रदत्त अवधि का मार्गकर जमा करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अवधि में मार्ग कर जमा नहीं करने पर दण्ड शुल्क पुनः जमा करना होगा।