प्रवीन गुलाटी की रिपोर्ट
फरीदाबाद हरियाणा। एक जुलाई से खुलेंगे shopping mall गुड़गांव और फरीदाबाद में शॉपिंग मॉल खोलने को लेकर हरियाणा सरकार ने जारी की गाइडलाइन।
मॉल में आने वाले हैं लोगों को फिजिकल डिस्टेंस के नियमों की करनी होंगी पालना। बिना मास्क के नहीं होगी मॉल के अंदर लोगों की एंट्री। शॉपिंग मॉल और मॉल्स के अंदर आने-जाने वाले गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ही करेंगे लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग।
इस नियम के अंदर एक नया बदलाव किया गया है, मॉल्स के अंदर से बाहर जाने पर भी करनी होगी थर्मल स्क्रीनिंग। एंट्री और एग्जिट गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को ही करना होगा आने-जाने वाले लोगों का हाथ सेनेटाइज।
इसी के साथ जिला उपायुक्त द्वारा बनाई गई s&op कमेटी कभी भी कर सकती है मॉल के अंदर निरीक्षण। अगर मॉल के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई दिया है, तो उसका मास्क ना पहनने पर काटा जाएगा चालान।
इसी के साथ जिला उपायुक्त द्वारा बनाई गई टाइम-टेबल को शॉपिंग मॉल और मॉल्स मालिक अगर नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।