महाराष्ट्र में नासिक प्रशासन ने आदेश दिया है कि अज़ान के दौरान शहर में हनुमान चालीसा नहीं बजाने दी जाएगी. आदेश के अनुसार अज़ान के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद भी हनुमान चालीसा नहीं बजाई जा सकती. नासिक प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है.
नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने कहा कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी। अजान से पहले और बाद में 15 मिनट तक इसकी इजाजत नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी। इस आदेश का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
उन्होंने आगे कहा कि सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेने के निर्देश दिए गए हैं. 3 मई के बाद आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाउडस्पीकर विवाद पर चर्चा के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डीजीपी ने आज मुलाकात की। निर्णय लिया गया कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए अब अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राज ठाकरे ने दी चेतावनी
उल्लेखनीय है कि हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए जाएं. नहीं तो मस्जिदों के सामने जोर-जोर से हनुमान चालीसा बजायी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने तब से यह फैसला लिया है।