शीर्ष अदालत लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की याचिका पर चार अप्रैल को सुनवाई करेगी. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। इससे असंतुष्ट पीड़ित परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।
आशीष मिश्रा पर सुनवाई करेगा SC
पिछली सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार को सभी गवाहों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।