नई दिल्ली: भारत सरकार ने कुछ अहम आदेश दिए हैं जिसके द्वारा किसी भी तरह की विदेशी मुद्रा NGO’s के जरिए भारत के विभिन्न विभागों में बिना अनुमति के नहीं आ सकेगा देश में विभिन्न विभागों में समाज सेवा के नाम पर पैसा उपलब्ध करा रहे नौ विदेशी गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अब ये एनजीओ बिना केन्द्र के आदेश के देश में फंड एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज पाएंगे।केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन नौ एनजीओ को ‘प्रायर रेफरेंस कैटेगरी’ में शामिल कर दिया है। विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम-2010 (एफसीआरए) के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद अब इन विदेशी एनजीओ की तरफ से किसी भी तरह का फंड किसी खाते में स्थानांतरित करने पर बैंकों को अनिवार्य रूप से गृह मंत्रालय की विदेश डिवीजन को सूचना देनी होगी।
इन विदेशी एनजीओ में तीन अमेरिका के, दो ऑस्ट्रेलिया के और चार ब्रिटेन के हैं। अधिकारियों के मुताबिक, ये सभी एनजीओ पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को धन उपलब्ध करा रहे हैं।
एफसीआरए में पंजीकृत हर एनजीओ के लिए नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में एक एफसीआरए खाता खुलवाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे एनजीओ सिर्फ इसी खाते में विदेशी योगदान ले सकते हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक, 31 जुलाई, 2021 तक ऐसे 18,377 खाते खुलवाए गए हैं, जिनमें विदेश से चंदा लिया जा रहा है।