अगर आपका भी पैन कार्ड और आधार एक दूसरे से लिंक नहीं हुआ है तो इसे तुरंत लिंक करवाएं. सरकार ने पैनकार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है. अगर 30 सितंबर के पहले तक आप अपना पैन और आधार को लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड कर दिया जाएगा. इसके अलावा अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक करवा लिया है तो एक बार इस चेक कर ले. इसका स्टेट्स आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.Invalid होने से पहले कराए लिंक
अगर अभीतक आपने अपने Pan को Aadhar से नहीं लिंक करया है तो आपको काफी परेशानियां हो सकती हैं. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA तहत आपका पैन आधार से नहीं लिंक होने पर आपके पैन कार्ड को इनवैलिड माना जाएगा. इसके अलावा लिंक नहीं होने पर आप अपना ITR फाइल भी नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड भी फंस सकता है. अगर आप इनसब परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो तुरंत अपने पैन को आधार से लिंक करें.
ऐसे करें अपने पैन को आधार से लिंक
पैन को आधार से लिंक कराने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं
साइट के बाईं तरफ आपको Link Aadhar का ऑप्शन मिलेगा, उसपर क्लिक करें
इसपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल भरने का ऑप्शन खुलेगा, उसमें अपना डिटेल भर दें
इन्हीं विकल्पों में पैन नंबर, आधार नंबर भरने का विकल्प होगा उसे भरें
सभी डिटेल्स भरने के बाद कैप्चा कोड डालें
यह सब करने के बाद आपकों आखिर में Link Aadhar पर क्लिक करना है
आपके क्लिक के साथ ही आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा
इसकी जानकारी आपके स्क्रीन पर दिख भी जाएगी