नई दिल्ली। आयकर विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि प्रत्यक्ष कर से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए लागू विवाद से विश्वास योजना (Vivad Se Vishwas Scheme) अपनाने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। इसके अलावा योजना के अंतर्गत फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 30 मार्च कर दी गई है। इससे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी रखी थी।
आयकर विभाग ( Income Tax Department) ने ट्वीट कर कहा, ‘सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास एक्ट, 2020 के तहत डिक्लेरेशन फाइल करने की तारीख को 31 मार्च, 2021 तक आगे बढ़ा दिया है। विवादा से विश्वास के तहत बिना किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान करने की तारीख को भी बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 कर दिया गया है।’
करीब एक वर्ष पहले लागू डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट, 2020 के तहत अब तक 1,25,144 मामलों का निपटारा हो चुका है। यह विभिन्न अपीलीय फोरम के समक्ष टैक्स संबंधित लंबित कुल 5,10,491 मामलों का करीब एक-चौथाई है। योजना के आने से 97,000 करोड़ रुपये का टैक्स विवाद निपटाया जा चुका है।
टैक्स संबंधित परेशानी से निजात पाने में करदाताओं के लिए सरकार की यह पहल सफल साबित हो रही है। इसी के मद्देजनर इसकी समयसीमा में विस्तार किया गया है। योजना अपनाने पर करदाताओं को कई प्रकार की कानूनी सुरक्षा मिल जाती है। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 को विभिन्न अपीलीय फोरम में पड़े हुए प्रत्यक्ष कर विवादों को निपटाने के लिए 17 मार्च, 2020 को लागू किया गया था।