नई दिल्ली। सरकार ने गाड़ी से जुड़े दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और परमिट आदि की वैधता 30 जून, 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। राज्यों को भेजी गई एडवाइजरी में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि पहली फरवरी, 2020 या इसके बाद जिन दस्तावेज की वैधता समाप्त हो रही है, उनकी वैधता को विस्तार दिया जाएगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि पहली फरवरी, 2020 के बाद से एक्सपायर हो रहे दस्तावेज को 30 जून, 2021 तक वैध माना जाएगा। प्रवर्तन किसी भी जांच में इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करेंगी, जिससे लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। इस संबंध में यह संभवत: आखिरी एडवाइजरी है। राज्यों को इसका पूरी तरह पालन करने को कहा गया है।