गौरव शुक्ला की रिपोर्ट
न्यायालय के आदेश पर धर्मशाला की ट्रस्टी सहित 8 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी। सुशील अग्रवाल पुत्र श्रीनिवास अग्रवाल निवासी 339 विष्णुपुरी थाना कोहना जिला कानपुर नगर ने न्यायालय में याचिका दायर की। जिसमें दर्शाया कि शिवशंकर पुत्र बदलू निवासी शीशमबाग कोतवाली फतेहगढ़, रमेश उर्फ राजू पुत्र मेवालाल पता उपरोक्त, सर्वेश पता अज्ञात, दिनेश अग्रवाल पुत्र श्रीराम, मुन्नालाल शर्मा व उनकी पत्नी रानी शर्मा, पुत्र सत्यम शर्मा, पुत्र शुभम शर्मा निवासीगण 1/315 पातीराम धर्मशाला फतेहगढ़ अभियुक्तों द्वारा धर्मशाला की दुकान संख्या 16 में शिवशंकर पुत्र बदलू, रमेश उर्फ राजू व दुकान 17 में सर्वेश किराये पर दी, परन्तु इन लोगों ने धर्मशाला का किराया चार माह का नहीं दे पाये तो किरायेदारी के अधिकार समाप्त हो गये तथा अवैध कब्जेदार हो गये। इन दोनों दुकानों पर ट्रस्ट का 6-6 लाख रुपया किराया बकाया है। दिनेश अग्रवाल निवासी रंगसाजन ट्रस्ट का पुराना नौकर था। जिसे गवन व चोरी के आरोप में वर्ष 2011 में निकाल दिया गया था। इस नौकर ने उपरोक्त लोगों के साथ मिलकर ट्रस्टका ३६ लाख रुपया गवन कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।