नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले में मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को किया खारिज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा. शीर्ष अदालत ने मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज की यहां बता दें कि आशीष मिश्रा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं. आशीष मिश्रा का नाम लखीमपुर में एक वाहन की चपेट में आए किसानों के मामले में था.
आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पीड़ित पक्ष पर विचार नहीं किया। पीड़ित पक्ष को नहीं सुना गया है।
3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकुनिया में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप है कि केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया. इस मामले में यूपी एसआईटी ने 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। एसआईटी ने आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया था। इतना ही नहीं एसआईटी के मुताबिक आशीष मौके पर मौजूद था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में आशीष मिश्रा को फरवरी में जमानत दे दी थी।