रिपोर्ट-संजय सिंह राणा
चित्रकूट- वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री शैलेश कुमार ने संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन सदस्य एवं संयोजक पेंशन अदालत चित्रकूट धाम मंडल बांदा श्री कमलेश कुमार के पत्र दिनांक 5 सितंबर 2020 के क्रम में जानकारी देते हुए बताया कि 28 सितंबर 2020 को अपरान्ह 1:00 बजे मयूर भवन सभागार बांदा में आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा की अध्यक्षता में मंडलीय पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी इस पेंशन अदालत में समस्त राजकीय कार्यालयों एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल से सेवानिवृत्त, मृत कार्मिकों एवं अध्यापकों व उनके आश्रितों के लंबित पेंशन प्रकरणों यथा पेंशन उपादान, पेंशन पुनरीक्षण आदि से संबंधित वाद पत्र, प्रत्यावेदन निर्धारित प्रारूप पर तीन प्रतियों में कार्यालय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन चित्रकूट धाम मंडल बांदा में पंजीकृत डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से 15 सितंबर 2020 को 4 बजे तक प्राप्त कराए जा सकते हैं इस स्थिति के उपरांत कोई भी वाद स्वीकार नहीं किए जाएंगे उन्होंने बताया कि पत्र, प्रत्यावेदन की एक प्रति संबंधित कार्यालयाधक्ष जहां से कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है को अनिवार्य रूप से प्राप्त कराते हुए रसीद प्राप्त कर लें उन्होंने बताया कि वाद का प्रारूप इस कार्यालय के अतिरिक्त जनपद के कोषागार में उपलब्ध है यहां पर संपर्क कर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पेंशन अदालत में किसी न्यायालय शासन द्वारा निणीत तथा न्यायालय में विचाराधीन एवं नीतिगत मामलों से जैसा कि वाद के बिंदु 16 में इंगित है संबंधित वाद पत्रों पर मंडलीय पेंशन अदालत में कोई विचार नहीं किया जाएगा।