फर्रुखाबाद – फतेहगढ़ निवासी महिला ने सिटी मजिस्ट्रेट पर हाथ पकड़ने और विनियमित क्षेत्र के जेई पर घूरने का आरोप लगाया है। पीड़िता की अर्जी पर सीजेएम के आदेश से दोनों के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है। पीड़िता के दो मार्च को बयान दर्ज किए जाएंगे।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र निवासी महिला ने सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य व विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता विपिन कुमार वर्मा के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसमें आरोप लगाया कि उसका एक मामला सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में विचाराधीन है। उसने पुनरीक्षण करने के लिए कानपुर आयुक्त व शासन को प्रार्थना पत्र भेजा था।
उसकी पत्रावली सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से आयुक्त कानपुर कार्यालय नहीं भेजी गई। 19 जून 2020 को दिन में करीब 12 बजे वह पत्रावली के संबंध में जानकारी करने सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय गई। संबंधित लिपिक नहीं मिले तो वह सिटी मजिस्ट्रेट के चेंबर में चली गई। वहां पर विनियमित क्षेत्र के जेई भी बैठे थे।
जब सिटी मजिस्ट्रेट से पत्रावली के बारे में पूछा तो वह नाराज होकर गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर अश्लील शब्द उससे कहे और दोनों लोग उसे घूरते रहे। इसके विरोध पर सिटी मजिस्ट्रेट ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह हाथ छुड़ाकर वहां से भाग आई। इसकी शिकायत थाने पर की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
एसपी को डाक से शिकायती प्रार्थना पत्र भेजा लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित के अधिवक्ता डॉ. दीपक द्विवेदी ने सुनवाई के दौरान दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद सीजेएम के आदेश पर परिवाद में दर्ज किया गया। पीड़िता के बयान दो मार्च को दर्ज किए जाएंगे।
गौरव शुक्ला की रिपोर्ट