विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट
जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 उपखनिज (अवैध खनन परिवहन एवं अवैध भण्डारण निवारण) नियमावली 2002 के अन्तर्गत उपखनिज यथा मोरम, बालू का अवैध भण्डारण करने वाले व्यक्ति शासनादेशानुसार 100 घनमीटर तक उपखनिजों का भण्डारण करने वाले व्यक्ति शासन के निर्धारित वेबसाइट पर अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जिला खनन कार्यालय में आवेदन पत्र की प्रति प्रस्तुत करें तथा 100 घनमीटर से अधिक उपखनिज का भण्डारण करने वाले भण्डारणकर्ताटों द्वारा नियमानुसार देय आवेदन पत्र शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर व भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त कर स्वीकृत गाटा संख्या में उपखनिजों का भण्डारण किया जाना सुनिश्चित करें। यदि जांच में कोई व्यक्ति उपखनिजों का अवैध भण्डारण कर विक्री करता हुआ पाया जायेगा तो दोषी व्यक्ति के विरूद्ध (उ0प्र0 उपखनिज अवैध खनन, परिवहन एवं अवैध भण्डारण निवारण) नियमावली 2002 के प्राविधानों े अनुसार भण्डारित किये गये अवैध उपखनिज की रायल्टी, मूल्य व अर्थदण्ड की वसूली की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अवैध भण्डारणकर्ता होगा।