राजकुमार दोहरे की रिपोर्ट
उरई (जालौन)। जिलाधिकारी डा. मन्नान अख्तर की अध्यक्षता में डीलर प्वाइन्ट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वाहनों के रजिस्ट्रेशन में वाहन की भौतिक पत्रावली को कार्यालय में प्रेषण की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में विकास भवन सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कार्यालय परिवहन आयुक्त के पत्र सं0-452 कं. से. /2020- टीसी/साप्र/2019, 27 अक्टूबर, 2020 के अनुपालन में अवगत कराया कि व्यवसाय प्रमाण पत्र (ट्रेड सर्टिफिकेट) निर्गत करने एवं पुराने व्यवसाय प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण की आॅनलाइन सुविधा प्रदान की जा चुकी है एवं आवेदक द्वारा नये ट्रेड सर्टिफिकेट हेतु आवेदन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी विस्तार पूर्वक बताया गया तथा परिवहन विभाग द्वारा सात सेवाओं में डाॅक्यूमेंट अपलोड एवं स्लाॅट अप्वाइन्टमेन्ट की सुविधा (यथा-पंजीयन पुस्तिका की द्वितीय प्रति, पंजीयन पुस्तिका में पता परिवर्तन, हाइपोथिकेशन पृष्ठांकन, हाइपोथिकेशन निरस्तीकरण, पंजीयन पुस्तिका का नवीनीकरण, स्वामित्व अंतरण, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नये परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, स्पेशल परमिट) के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया।
बैठक में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्रीमती सोमलता यादव व वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) श्री मनोज कुमार सिंह, जिला सूचना अधिकारी केवी मिश्र व डीबीए विनोद दुबे व जनपद के समस्त डीलर्स (वाहन विक्रेता) आदि उपस्थित रहे।