ब्यूरो रिपोर्ट:-धर्मेन्द्र कुमार कन्नौजिया
कुशीनगर:-जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि क्षेत्रान्तर्गत स्थित ग्राम पिपरा खुर्द, विकास खण्ड बिशुनपुरा, थाना नेबुआ नौरंगिया, तहसील पडरौना व ग्राम बन्धु छपरा, थाना नेबुआ नौरंगिया, विकास खण्ड पडरौना व ग्राम तिलक पट्टी, विकास खण्ड दुदही, थाना बिशुनपुरा, तहसील तमकुहीराज व ग्राम सिरिसिया खोहिया (टोला बजर केरइया), विकास खण्ड व तहसील व थाना कसया, ग्राम धर्मपुर , विकास खण्ड खड्डा थाना हनुमानगंज , तहसील खडडा में कतिपय व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना प्राप्त हुई है जाॅच के दौरान संक्रमण पाजिटिव पाया गया है। तथा भारत सरकार के मार्गदर्शन व उ0 प्र0 शासन चिकित्सा द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये है। के क्रम में स्थित ग्राम पिपरा खुर्द, विकास खण्ड बिशुनपुरा, थाना नेबुआ नौरंगिया, तहसील पडरौना व ग्राम बन्धु छपरा, थाना नेबुआ नौरंगिया, विकास खण्ड पडरौना व ग्राम तिलक पट्टी, विकास खण्ड दुदही, थाना बिशुनपुरा, तहसील तमकुहीराज व ग्राम सिरिसिया खोहिया (टोला बजर केरइया), विकास खण्ड व तहसील व थाना कसया, ग्राम धर्मपुर ,विकास खण्ड खड्डा थाना हनुमानगंज , तहसील खडडा से 3 किमी0 की परिधि मे अवस्थित है को containment zone धोषित किया जाता है।
1- containment zone के अन्तर्गत सभी निजी सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मांर्गो को अग्रिम आदेश तक पूर्णतया बन्द करने का आदेश दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत है और न ही किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति दी जायेगी। आवागमन पूरी तरह से निषिद्ध किया गया है।
2- उप जिला मजिस्टेट पडरौना व तमकुहीराज व कसया व खड्डा/खण्ड विकास अधिकारी बिशुनपुरा व पडरौना व दुदही व कसया, खड्डा को निर्देशित किया है कि बिन्दु संख्याा 1.1 में अंकित स्थानों को जो containment zone के अन्र्तगत निर्धारित की गयी है के समस्त आवागमन मार्गो को सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं वार्ड मेम्बर के सहयोग से बांस बल्ली लगाकर पूर्णतः लाक कर देगे और साथ ही आवागमन को अवरूद्व कर देगे इन मार्गो पर सतत निगरानी के लिए पुलिस अधीक्षक के स्तर से चैकीदार/गस्ती दलों की प्रति नियुक्ति की जायेगी।
3- यदि किसी व्यक्ति द्वारा containment zone से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से containment zone के अन्तर्गत प्रवेश किया जाता है तो उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269 एवं 270 आदि की सुसंगत धाराओ के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराते हुये कड़ी कार्यवाही की जायेगी तथा सम्बन्धित व्यक्ति को अविलम्ब हिरासत मे लेकर कारावास मे डाल दिया जायेगा,जिसे सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं उप जिला मजिटेट सुनिश्चित करायेगे। containment zone के पूरे क्षेत्र को सेनेटाईज/Disinfect किया जाना है, इसका दायित्व जिला पंचायत राज अधिकारी/ स्थानीय प्रभारी चिकित्साधिकारी,स्थानीय खण्ड विकास अधिकारी,स्थानीय सहा0 विकास अधिकारी (पंचायत) कों दिया है जो containment zone में निम्नांकित के अनरूप कार्यवाही करेगे।
मलेरिया / काला जार के छिडकाव कर्मी का उपयोग करेगे। छिडकाव करने घोल बनाने वाले कर्मी दस्ताने एवं प्लास्टिक का एप्रेनप पहनेगे। किसी प्लास्टिक की बाल्टी में एक लीटर पानी लेगे प्लास्टिक के मग में 3 छोटा चम्मद ब्लीचिंग पाउडर और बाल्टी में थोड़ा पानी लेकर गाढ़ा पेस्ट बनायेगे इस पेस्ट को उक्त पानी की बाल्टी में मिलाकर घोल तैयार करेगे। इससे अधिक मात्रा में घोल तैयार करने के लिय इस अनुपात में ब्लीचिंग पाउडर एवं पानी लेगे containment zone में इस घोल का नियमित रूप से छिडकाव किया जायेगा। विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा।
सेनेटाइज/Disinfect गतिविधियों का अनुश्रवण स्थल पर तैनात मजिस्टेट द्वारा सुनिश्चित कराया जायेाग। जिला स्तर पर इस पूरी गतिविधि का अनुश्रवण मुख्य चिकित्साधिकारी/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।
1-containment zone के भीतर सभी परिवारों की गहन निगरानी (Active Surviliance) की जायेगी। इसका दायित्व उप जिला मजिस्ट्रेट पडरौना व तमकुहीराज व कसया व खड्डा को देते हुये निर्देश किया गया है कि क्षेत्र के अन्तर्गत आगनबाडी कार्यकर्ती, पंचायत प्रतिनिधि,आश कार्यकर्ता आदि के दलों का निर्माण कर प्रत्येक परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की नियमित जाॅच विहित प्रपत्र में करायेंगे। और सम्बन्धित प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र को सूचना उपलब्ध करायेंगे।
श्री चौधरी ने मुख्य चिकित्साधिकारी कुशीनगर को निर्देशित किया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों का निर्धारित किये गये आइसोलेशन सेन्टर में नियमित जाॅच करायेगे। आइसोलेशन सेल के प्रभारी को निर्देशित किया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सदस्य को आइसोलेशन सेन्टर में प्रोटोकाल के अनुरूप रखवाते हुये प्रोटोकाल के अनुरूप कार्यवाही करेंगे। तथा समस्त कार्यो को सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित तहसील के उप जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है जो तहसील एवं विकास खण्ड के कर्मचारियों के सहयोग से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए उनका पर्यवेक्षण सुनिश्चित करायेगे।