सरवन कुमार सिंह की रिपोर्ट
उन्नाव। जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार ने बताया कि भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, सहपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-5 उपधारा(जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा‘ घोषित किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया है कि 02 मई को श्याम मुरारी पुत्र रज्जनलाल द्विवेदी उर्फ राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम ब्योली इस्लामाबाद, थाना बेहटा मुजावर ब्लाॅक गंजमुरादाबाद कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव पाया गया है। उनके आवास को जिरोइंग कराते हुए एक किलोमीटर की त्रिज्या में पूर्णतः बैरिकेडिंग तथा नगर पंचायत द्वारा सेनिटाईजेशन कराने का अनुरोध किया गया है। तथा कन्टेन्मेंट एक्टिविटी में ग्राम ब्योली इस्लामाबाद, विश्रामखेड़ा, फतेहपुर खेड़ा को सम्मिलित किये गये है।
जिलाधिकारी का आदेश
जिला मजिस्ट्रेट ने इसी के क्रम में ग्राम ब्योली इस्लामाबाद, थाना बेहटा मुजावर ब्लाॅक गंजमुरादाबाद में श्याम मुरारी पुत्र रज्जनलाल द्विवेदी उर्फ राजेन्द्र प्रसाद के घर को जिरोइंग करते हुए 01 किलोमीटर की त्रिज्या तथा ग्राम 1-ब्योली इस्लामाबाद, 2-विश्रामखेड़ा, 3-फतेहपुर खेड़ा को सम्मिलित करते हुये दिनांक 02 मई को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से 15 मई को मध्यान्ह 12ः00 बजे तक अस्थाई रूप से सील किए जाने के सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि में इस क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास में ही रहेंगे। आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध समझा जाएगा।
परेशानी पर निम्न नंबर पर संपर्क करें
उन्होंने बताया कि किसी अपरिहार्य स्थिति में इस अधिसूचना क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 0515-2840512 अथवा इंट्रीग्रेटेड राहत कंट्रोल रूम नंबर 0515-2820707 अथवा डॉ. आशुतोष कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मोबाइल नंबर 8005192700 से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र के अन्तर्गत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगदीश कुमार, चकबंदी अधिकारी, बांगरमऊ 9454879357 को मजिस्ट्रेट के रूप में नामित करते हुए आदेशित किया है कि वह प्रतिबंधात्मक अवधि तक क्षेत्र में रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।