लवलेश कुमार की रिपोर्ट
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए तीसरे लॉकडाउन बीच लोगों को कुछ छूट देने के लिए सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। लखनऊ के कंटेनमेंट एरिया में किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं खोली जाएगी। इसके अलावा यूपी के ग्रीन जोन में लोगों की सहूलियतों के लिए ऑड-ईवन सिस्टम से दुकानें खोली जाएंगी, जिसमें परिवार का केवल एक व्यक्ति ही सामान लेने जा सकेगा, अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑड-ईवन सिस्टम के अनुसार एक दिन छोड़ एक दिन दुकानें खुलेंगी यानि एक दिन पहली, तीसरी, पांचवी दुकान खुलेगी तो दूसरे दिन ये दुकानें बंद रहेंगी। इसके बाद एक दिन दूसरी, चौथी, छठी दुकान खुलेगी तो उसके अगले दिन बंद रहेगी
अभी नहीं खुलेंगे सैलून, मॉल, रेस्टोरेंट
उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों में कोई भी सैलून, मॉल और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं होगी। कोई भी रेस्टोरेंट खोलकर लोगों को खाना नहीं परोस सकेगा, लेकिन खाना की होम डिलिवरी रेस्टोरेंट कर सकता है। जो भी व्यक्ति सामान खरीदना चाहता है उसको अपनी नजदीकी दुकानों से ही सामान खरीदना होगा। कहीं भी वह वाहन लेकर नहीं जा सकेगा। जिन लोगों को सेहत विभाग की ओर से घरों में क्वारेंटाइन किया गया है, वे लोग अपने घरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। तभी परिवार के अन्य लोगों को कोरोना संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। इसलिए सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों का सख्ती से पालन करें।
सरकार की ओर से दुकानें खोलने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं ऑड-ईवन सिस्टम से दुकानों को दुकानदार खोल सकेंगे। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और सेनेटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना होगा। ये दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक खोली जाएंगी। परिवार का एक व्यक्ति बिना कर्फ्यू पास के दुकान से सामान लेकर सीधा अपने घर जा सकता है।
ग्रामीण एरिया की इस तरह खुलेंगी दुकानें
ग्रामीण एरिया में भी कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोल दी जाएंगी। वहां पर भी 50 फीसदी कम स्टाफ व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ऑड-ईवन सिस्टम से दुकानें खोलनी होंगी। जिन एरिया में दुकानों का नंबर नहीं है, वहां पर एक दुकान खुली तो दूसरी बंद रहेगी और तीसरी खुलेगी। दूसरे दिन पहली तो तीसरी बंद रहेगी जबकि दूसरी और चौथी खुलेगी। इसके लिए मुनादी भी करवाई जाएगी। एरिया के डीएसपी व एसडीएम द्वारा इस पर नजर रखी जाएगी।