लखनऊ। अजीत सिंह हत्याकांड मामले में निरुद्ध मुल्जिम गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ कन्हैया उर्फ डाॅक्टर की पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान मुठभेड़ में हुई मौत की पोस्टमार्टम कार्यवाही सीसीटीवी कैमरे व मेडिकल बोर्ड के माध्यम से कराने की मांग सोमवार को अदालत से की गई। सीजेएम सुशील कुमारी ने इस अर्जी पर संज्ञान लेते हुए नियमानुसार मेडिकल बोर्ड का गठन कर समस्त कार्यवाही की सीसीटीवी रिकार्डिंग करने का आदेश दिया। उन्हाेंने इसके बाद विवेचक को यह भी आदेश दिया कि वो मुल्जिम गिरधारी की न्यायिक हिरासत/पुलिस हिरासत के बाबत सही आख्या व कृत कार्यवाही का विवरण 16 जनवरी को प्रस्तुत करें। उन्होंने इससे पहले इस अर्जी पर आधा घंटे में आख्या तलब करते हुए पोस्टमार्टम की कार्यवाही नहीं करने की सूचना संबधित थाने को देने का निर्देश दिया था।
इधर, दोपहर बाद उनके इस आदेश के अनुपालन मेें प्रभारी निरीक्षक विभुतिखंड द्वारा एक अर्जी प्रस्तुत की गई। जिसमें कहा गया था कि मुल्जिम को उसके बताए स्थान पर ले जाया जा रहा था। लेकिन उसने पुलिस रिमांड से फरार होने के लिए पुलिस का सरकारी असलहा छीन लिया और सहारा हास्पिटल के पीछे पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया। वो मुठभेड़ में घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के लिए डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके विरुद्ध इस घटना के संदर्भ में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उसके पास से एक लूटी हुई एक अदद सरकारी पिस्टल व छह अदद खोखा जबकि एक अदद जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इससे पहले प्रभारी निरीक्षक द्वारा अदालत के लिपिक के व्हाट्सएप पर यह सूचना दी गई थी कि वो स्वंय ही केजीएमयू के सीएमओ से पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड की मांग कर चुके हैं।
सोमवार की सुबह गिरधारी के वकील आदेश कुमार सिंह व प्रांशु अग्रवाल की ओर से यह अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि मुल्जिम गिरधारी को पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मार गिराने का दावा करते हुए उसकी हत्या कर दी गई है। लिहाजा उसकी पोस्टमार्टम की कार्यवाही सीसीटीवी कैमरे के समक्ष मेडिकल बोर्ड के माध्यम से कराई जाए।