आदर्श चंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट
बस्ती ।कोरोना वायरस के कारण लाकडाउन की अवधि में सुगरमिल और डिस्टलरी संबंधी कार्मिक आवश्यक वस्तुए तथा वाहन को बन्द के दौरान छूट प्रदान किया गया है।
उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है, उन्होने बताया कि कृषकहित में इन प्रतिबन्धों से इन्हें मुक्त किया गया है।
उन्होने बताया कि गन्ने की कटाई हेतु श्रमिक खेत तक आ-जा सकेंगे, साथ ही आउट सेण्टर और सुगरमिल के गेट पर गन्ने को ले जा सकेंगे।
चीनी मिलों के श्रमिक और कर्मचारी डियूटी पर आ-जा सकेंगे, पीपी बैग और अन्य पैकिंग सामाग्री राज्य के बाहर दूसरे प्रदेशों में ले जा सकेंगे।
उन्होने बताया कि चीनी बनाने में उपयोग किए जाने वाले चूने/ सल्फर/ लुब्रिकेण्टस आयल, पैकिंग मैटेरियल, चीनी एवं सीरा, आस्वनी में निर्मित अल्कोहल, एथनाल, गुड एवं इना के आवागमन को प्रतिबन्धों से मुक्त किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष निरंजन ने जनपद में खाद्य तथा रसद विभाग के सरकारी पीडीएस का खाद्यान ढुलाई कर रहें वाहनों तथा उक्त कार्य में लगे कार्मिको व पल्लेदारों को आवश्यक सेवा के रूप में बन्द से छूट प्रदान किया है।
इस आदेश की प्रति एडीएम, सभी उप जिलाधिकारी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया।