मोहन प्रसाद यादव की रिपोर्ट
अनूपपुर । भालूमाडा कोतमा अनूपपुर जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत सकोला में एक पति द्वारा पहली विवाहित पत्नी के होते हुए चोरी-छिपे दूसरी शादी कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है जबकि उक्त मामला न्यायालय में विचाराधीन है तब पीड़ित पहली पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है
पीड़ित पहली पत्नी चंद्रावती साहू पति सुनील साहू निवासी ग्राम सकोला ने अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोतमा व थाना भालूमाडा को लिखित रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसका पति सुनील साहू पिता उमाशंकर साहू निवासी ग्राम सकोला ने चोरी-छिपे जबरजस्ती दूसरी पत्नी लक्ष्मी साहू से बिरसिंहपुर पाली के मंदिर में शादी कर ली है जबकि 4 वर्ष पूर्व मेरा विवाह सुनील साहू के साथ हुआ था लेकिन मेरे पति सुनील साहू व उसके घर वाले मुझसे दहेज की मांग करते थे और मैं गरीब परिवार की होने के कारण उनकी मांग पूरी नहीं कर पाती थी तो वह लोग मुझे मारपीट कर घर से निकाल दिए थे तब मैं न्याय के लिए अपर जिला न्यायालय कोतमा में धारा 09 हिंदू विवाह अधिनियम का आवेदन पेश की थी जिसकी कार्यवाही दौरान सुनील साहू दूसरी शादी लक्ष्मी साहू निवासी बलवरहा थाना केशवाही जिला शहडोल मध्य प्रदेश से कर लिया है जिसके लिए मैं उसके खिलाफ कानूनी दंडात्मक कार्यवाही कराना चाहती हूं जिससे कि अपराधी को सजा और मुझे न्याय मिल सके
इनका कहना है
पति या पत्नी बिना वैधानिक तलाक के दूसरी शादी कानूनन नहीं कर सकता अगर करता है तो उसके विरुद्ध पुनर्विवाह अधिनियम आईपीसी की धारा 494 के तहत कार्यवाही होगी।
त्रिवेणी शंकर तिवारी, अधिवक्ता न्यायालय कोतमा
बिना कानूनन तलाक के किसी भी कीमत पर पति या पत्नी दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक कि न्यायालय का विचाराधीन फैसला नहीं आ जाता पीड़ित महिला को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए और पुलिस चाहे तो मामले की जांच कर तत्काल मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई कर सकती है या फिर 155 के तहत एफआईआर कर देगी तो पीड़ित महिला न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत कर देगी तो उसे न्याय अवश्य मिलेगा। मुरलीधर पटेल, वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायालय कोतमा
चंद्रावती साहू ने लिखित आवेदन दिया है लेकिन जिस समय उसका पति सुनील साहू विवाह कर रहा था उसी समय रिपोर्ट करना था तो पुलिस तत्काल कार्यवाही करती और उमरिया जिले में विवाह करना बताया गया है तो हम उमरिया पुलिस को तत्काल सूचना कर कार्यवाही करवाते और अभी भी हमने सुनील साहू को बुलवाया है मामले की जांच पड़ताल कर उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी। रामनाथ आर्मो, थाना प्रभारी भालूमाडा़