मोहन प्रसाद यादव की रिपोर्ट
अनुपपुर। अनूपपुर जिले के रामनगर थाना में आवेदक राजेंद्र कुमार यादव पिता मंगल प्रसाद यादव उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम बगैहा मोड पिपरिया थाना बहरी जिला कटनी मध्य प्रदेश हाल इंदिरानगर कॉलोनी पौराधार के द्वारा अनावेदक रियाजुद्दीन अंसारी निवासी खोगापानी रहमान खान निवासी खोंगापानी राज शर्मा निवासी दिल्ली अभिनीत यादव निवासी प्रतापगढ़ उत्तरप्रदेश के विरुद्ध इस आशय का आवेदन पत्र दिया गया कि आवेदक राजेंद्र यादव आवेदक के साथी अनिरुद्ध पाल को दिल्ली रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर आवेदकगण दिनांक 12/8/2018 को डेढ़ डेढ़ लाख रुपए आवेदक के घर पर लिये गए इसके बाद अनावेदक रियाजुद्दीन आवेदक राजेंद्र द्वारा एवं अनिरुद्ध को 18/8/18 को अपने साथ दिल्ली लेकर गए तथा अपने साथी रहमान खान राज शर्मा अभिनित यादव से मिलवाया रेलवे में भर्ती होने का नियुक्ति प्रमाण पत्र आवेदक राजेंद्र एवं उसके साथी अनिरुद्ध को दिया गया तब यह दोनों अपने,अपने पिता से अपने खातों में 8,8 लाख रुपये मंगाने के बाद अपने खातो से रहमान खान के खाते में डालें इसके बाद 50-50 हजार रुपये आवेदक राजेंद्र एवं अनिरुद्ध अपने अपने खाते से रियाजुद्दीन को वापस दिल्ली से आकर ट्रांसफर किए लेकिन आज दिनांक तक राजेंद्र यादव एवं अनिरुद्ध को रेलवे में नोकरी नहीं मिल पाई एवं उनके द्वारा दिया गया पैसा भी वापस नही किया गया।
स्टेटमेंट के दौरान बीस लाख ट्रांसफर होना पाया गया*
जांच के दौरान बैंक स्टेटमेंट में 2000000 रुपए ट्रांसफर होना पाया गया इस प्रकार जाँच में पाया गया कि आवेदकगण रियाजुद्दीन अंसारी अपने साथियों रहमान खान अभिनीत यादव के साथ मिलकर आवेदकगणों के साथ धोखाधड़ी कर एवं नकली दस्तावेज को असली बनाकर 2000000 रुपए हड़प कर लिया गया जिसमें थाना रामनगर में दिनांक 20/7/2020 को अपराध क्रमांक 203/2020 धारा 420 467,468,471 ता0हि0 पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान महज 16 घंटे के भीतर धोखाधड़ी में सम्मिलित एक आरोपी रियाजुद्दीन अंसारी उर्फ राजू पिता मैनुद्दीन अंसारी उर्फ मन्नू उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 2 कोल दफाई खोगापानी थाना झगड़ाखान जिला कोरिया छत्तीसगढ़ को आज दिनांक 21/7/2020 की सुबह 11:30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसे जे0आर0 पर माननीय न्यायालय कोतमा में पेश किया गया व प्रकरण में संलिप्त अन्य लोगों की तलाश जारी है।