मोहन प्रसाद यादव की रिपोर्ट
अनूपपुर। अनूपपुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से म0प्र0 शासन, गृह विभाग के दिशा निर्देशों के परिपालन में अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सरोधन सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों के तहत शनिवार (25 जुलाई) प्रातः 01.00 बजे से रविवार (26 जुलाई) को रात्रि 12.00 बजे तक के लिए सम्पूर्ण जिला अनूपपुर में पूर्ण प्रतिबंध घोषित किया है।
उक्त प्रतिबंध दिवस के दौरान दो / चार पाहिया वाहन, राशन, सब्जी एवं आम नागरिक से सम्बन्धित सभी प्रकार की सेवाएँ बन्द रहेगी । किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जिले में संचालित समस्त शराब दुकानें खोलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6.00 बजे से 9.00 बजे तक उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन कार्य करने हेतु उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।
अति आवश्यक सेवाओं के माल/गुड्स वाहन भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में संचालित समस्त पीडीएस दुकाने, बैंक शाखाएं, एल.पी.जी. वितरण केन्द्र एवं मनरेगा योजना से संबंधित समस्त कार्य उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। प्रतिबंध से मुक्त समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंशिंग से सम्बन्धित समस्त नियमों का पालन सुनिश्चित करें।