चंडीगढ़। कहीं बाहर खाने का मन है और फैमिली के साथ डिनर पर जाने की तैयारी है तो कोरोना को लेकर प्रशासन की नई गाइडलाइंस को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मेहमान नवाजी में खलल पड़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बिना डिनर किए लौटना पड़े। अगर आप रात 10 बजे रेस्टोरेंट पहुंचे तो बिना खाए ही वापस आना होगा। इसके बाद रेस्टोरेंट में ही एंट्री नहीं मिलेगी। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने यह आदेश जारी किए हैं। कोराना के मामलों की रोकथाम के लिए एहतियातन ऐसे कदम उठाए गए हैं।
दरअसल, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूटी प्रशासन ने रेस्टोरेंट और बाकी सभी ईटिंग प्वाइंट के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें कहा गया है कि रेस्टोरेंट और ईटिंग प्वाइंट अब रात 10 बजे के बाद कोई ऑर्डर नहीं लेंगे। यानी इसके बाद एंट्री भी नहीं होगी। अंतिम ऑर्डर 10 बजे लेने के बाद यह 11 बजे तक ही खुल सकते हैं। इसके बाद खुले रहते हैं तो इन पर प्रशासन की टीम कार्रवाई करेगी। एंफोर्समेंट टीमें तीनों एसडीएम के अंडर यह सुनिश्चित करेंगी।
50 फीसद सीटिंग ही मान्य
एसडीएम ईस्ट रुचि सिंह बेदी सेक्टर-26 एरिया के होटल-रेस्टोरेंट में पहले से ही 50 फीसद गेस्ट सीटिंग क्षमता को मान्य कर चुकी है। इससे ज्यादा गेस्ट अटैंड नहीं किए जा सकते। अब मॉल में स्थित होटल-रेस्टोरेंट में भी यह नियम लागू रहेगा। साथ ही सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखना होगा।
डीसी की मंजूरी के बाद ही होगी शादी
शादी तय हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में होनी है तो मनमर्जी से इसे आयोजित नहीं कर सकते। डीसी की मंजूरी के बाद ही शादी होगी। होस्ट को इसकी मंजूरी लेनी होगी। राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए भी डीसी की मंजूरी अनिवार्य है। डीसी चाहे तो कार्यक्रम में गेस्ट की संख्या को कम कर सकता है। साथ ही कार्यक्रम में सभी मास्क पहने यह होस्ट को सुनिश्चित करना होगा। होस्ट को मास्क बांटना भी सुनिश्चित करना होगा।