मो० काजीरुल शेख की रिपोर्ट
आदेशों का अनुपालन नहीं करने,खाद्यान्न रहने के बावजूद लाभुकों को वितरण नहीं करने का मामला
कोरोनावायरस कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु पूरे राज्य में लॉक डाउन है।उक्त लॉक डाउन में आपात स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों का पालन नहीं करने खद्दान रहने की स्थिति में भी वितरण नहीं करने एवं खाद्यान्न वितरण में आने अनियमितताएं पाए जाने के कारण जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी शिवनारायण यादव ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सात जन वितरण प्रणाली (जविप्र) दुकानदारों की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है।जिसमें से 1.विजय कुमार प्रमाणिक, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत नवीनगर ,प्रखंड पाकुड़,2.अताउर रहमान, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत नवीनगर, प्रखंड पाकुड़,3.जहांनारा बेगम, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत चांचकी, प्रखंड पाकुड़,4.एस.एच.जी. हरीशपुर,जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत बांसकेंद्री, प्रखंड महेशपुर,5.विष्णु एस.एच.जी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत हाथ काठी, प्रखंड हिरणपुर,6.पानमुनि हेंब्रम, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत बाबूदाहा, प्रखंड महेशपुर,7.यूनुस अंसारी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत सोनाजोरी, प्रखंड पाकुड़ की दुकानों की अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने निलंबित दुकानों को 24 घंटे के अंदर उनके निकटतम दुकानों से संबंध कर संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को खाद्यान्न वितरण कराने का निर्देश दिया है।ताकि आमजन को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। साथ ही निलंबित दुकानों के पास अवशेष खाद्यान्न को नियमानुसार लाभुकों के बीच वितरण कराने का निर्देश संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दिया है।