सन्नी यादव की रिपोर्ट
जांजगीर-चांपा । कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने आम जनता की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जिले के भीतर एवं अंतर जिला आवागमन के लिए सिटी बस संचालन के लिए एक जून 2020 से सशर्त अनुमति प्रदान की है। आदेश में सिटी बस परिचालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सिटी बस अनुज्ञा पत्र में दर्शित समय चक्र एवं फेरे के अनुसार बसों के संचालन की अनुमति होगी। अनुमति की सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। केवल निर्धारित स्टापेज पर ही वाहन का ठहराव होगा। यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक एवं समस्त यात्रियों को चेहरे पर मास्क धारण करना अनिवार्य किया गया है। यात्रियों के बस में चढ़ते-उतरते समय सोशल डिस्टेंस इन का पालन करना होगा। सिटी बस संचालक की नियमित अंतराल में वाहनों सेनेटराइज करना सुनिश्चित करेंगे। बसों के संचालन हेतु सोडियम हाइपोक्लोराइट जैसे रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है। बस में यात्रा के दौरान सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 के नियंत्रण हेतु शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। यात्रा के दौरान यात्रियों, परिचालक और चालक द्वारा धूम्रपान, गुटका, खैनी आदि खाना एवं थूकना प्रतिबंधित होगा। अंतर्जिला परिवहन हेतु समस्त यात्रियों को ई-पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अंतर जिला यात्रियों को ई पास प्राप्त होने पर ही यात्री करने दिया जाए। बस के चालक व परिचालक का तिथि वार रिकार्ड संधारण करना होगा। प्रशासन के द्वारा मांगे जाने पर इसका कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए उपयोग किया जाएगा। चालक के केबिन में प्रवेश वर्जित होगा। बस में केबिन नहीं होने की दशा में प्लास्टिक अथवा परदे से केबिन का निर्माण कर चालक को यात्रियों के संपर्क से अलग रखने की व्यवस्था करनी होगी।