हरिश साहू की रिपोर्ट
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों की सुरक्षा के मद्देनजर जांजगीर-चाम्पा जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिजांजगीर-नैला, चाम्पा, अकलतरा, सक्ती एवं नगर पंचायत बलौदा, खरौद, राहौद, शिवरीनारायण, नवागढ़, सारागांव, नया बाराद्वार जैजैपुर, अडभार, डभरा, चन्द्रपुर) में 24 जुलाई से 30 तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय, अशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे। परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नही करेंगे। अधिकारी,कर्मचारी घर से शासकीय कार्य संपादित करने (वर्क फ्राम होम) और वे सदैव मोबाइलध,टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क में बने रहने तथा अत्यंत आवश्यकता होने पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिये निर्देशित किए जायेंगे। आवश्यक नस्तीयों,डाक के लाने-ले जाने एवं संचालन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। यह आदेश प्रभावित क्षेत्र की सीमा में स्थित शासकीय कार्यालयों विभागों के अंतर्गत निगम,मण्डल,आयोग एवं अन्य प्रशासकीय ईकाईयों पर लागू होगा तथा केवल प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक ही प्रभावी रहेगा।