रेशम वर्मा की रिपोर्ट
कसडोल-बलौदाबाजार जिले के वन परिक्षेत्र अधिकारी अर्जुनी टी.आर. वर्मा, के निर्देशन में अर्जुनी परिक्षेत्र अंतर्गत जंगल से करील चोरी करने वालो को धर-पकड़ करने हेतु सतत् जंगल में गस्त किया जा रहा है। इसी तारतम्य में दिनांक 29/08/2020 को शायं 4ः30 बजे अर्जुनी परिक्षेत्र के महराजी परिवृत्त के अंतर्गत गिरौद परिसर के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 393 में (1) रामविलास वल्द माखन सतनामी (2) रामप्रसाद वल्द सोनसाय सतनामी एवं (3) जज्जू वल्द देवराम सतनामी सभी ग्राम-सुकली, थाना- गिधौरी, तहसील कसडोल, जिला- बलौदाबाजार के द्वारा 245 नग बांस (पीका) करील (30 कि.ग्रा.) तोड़कर बेचने हेतु ले जाया जा रहा था। जिसे मौके पर ही वनरक्षक चन्द्रभुवन मनहरे द्वारा पकड़ा गया एवं वन अपराध प्रकरण क्रमांक 15577/15 दिनांक 29/08/2020 कायम कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1) के अनुसार कार्यवाही किया गया है । दिनांक 29/08/2020 को ही सायं 5ः55 बजे महराजी परिवृत्त के महकोनी परिसर के आरक्षित कक्ष क्रमांक 382 में (1) दामोदर वल्द राममिलन कुर्मी, (2) चुन्नूलाल वल्द रूपराम सतनामी एवं (3) जागराम वल्द बालूराम साहू सभी ग्राम सूकली, थाना गिधौरी, तहसील- कसडोल, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा के द्वारा 265 नग बांस पीका (27 कि.ग्रा.) को तोड़कर बेचने हेतु ले जाया जा रहा था। जिसे तृप्तिकुमार जायसवाल वनरक्षक परिसर रक्षी महकोनी द्वारा पकड़ा गया एवं वन अपराध प्रकरण क्रमांक 15545/16 दिनांक 29/08/2020 कायम कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1) के अनुसार कार्यवाही किया गया है। उक्त दोनो प्रकरण में जप्त किये गये नाशवान बांस पीका (करील) को जमीन में गड्डा खोदकर दबाया गया। उक्त कार्यवाही में रामकुमार विश्वकर्मा वनपाल, स.प.अ. महराजी, वनरक्षक- चन्द्रभुवन मनहरे, तृप्तिकुमार जायसवाल, राजेश्वर प्रसाद वर्मा, सोहनलाल यादव एवं दैनिक श्रमिक- भानुलाल बरिहा, शत्रुहन रात्रे एवं रामेश्वर चौहान का योगदान रहा। प्रकरण की विवेचना जारी है।