हरीश साहू की रिपोर्ट
कोरबा । अवैध कोयला तस्करी पर कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण भारत जिला कोषाध्यक्ष ” का नेमप्लेट वाहन में लगाकर कोयला तस्करी करते जिला कोषाध्यक्ष सहित 09 को गिरफ्तार किया गया है। कार व पीकप वाहन सहित 100 बोरी अवैध कोयला जप्त किया गया है।
जानकारी के मुताबिक एसपी अभिषेक मीणा के द्वारा शहर में अवैध कोयला, कबाड के विरुध्द कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं इसी तारतम्य थाना कोतवाली कोरबा क्षेत्र में सूचना तंत्र को मजबूत करते हुये मुखबीर तैनात किया गया था कि दिनांक 06.02 2021 के रात्रि मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ था।
संजय शर्मा नाम का व्यक्ति कुछ लोगों के साथ मिलकर चोरी छुपे कोयला की तस्करी करते हैं जो एक लाल रंग के कार वाहन जिसके सामने राष्ट्रीय मानवाधिकार, जिला कोषाध्यक्ष का बोर्ड लगा है में आकर पीकप वाहन में कोयला लोड कर मानिकपुर खदान तरफ से रात्रि में निकलते हैं कि सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु पुलिस टीम भेजी गयी, जो गौमाता चौक के आगे कोरबा चाम्पा मार्ग रोड पर पहुंचकर घेराबंदी किया गया।
कुछ समय बाद एक लाल रंग की कार मानिकपुर खदान की तरफ से आते दिखा जिसे रोकवाकर देखा तो उक्त कार मुखबीर के बताये कार क्रमांक सीजी. 12, बीए. 9708 थी, उक्त कार के पीछे-पीछे एक सफेद रंग की पीकप आई उसे भी रुकावाये देखे जिसका नम्बर सीजी. 12, एएल. 1651 लिखा है। जिसके डाला में नीले रंग की प्लास्टिक से ढंका चेक करने पर बोरियों में कोयला भरा हुआ लोड हुआ पीकप के चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम लखराम केवट व साथ में बैठे लोगों ने अपना नाम सुरेश गोस्वामी, मोनू पटेल, राहुल पटेल बताया एवं गाड़ी में 100 बोरी कोयला लोड होना एवं प्रत्येक बोरी में लगभग 30 किलो कोयला भरा होना बताये तथा लाल रंग के कार क्रमांक सीजी. 12, बीए. 9708 में संजय शर्मा व अन्य के लिए कोयला निकालना बताए हैं।
सभी आरोपियों से पूछताछ करने पर अपना जुर्म करना स्वीकार किये हैं। मामले में चोरी की कोयला होने की संदेह पर धारा 41 (1-4) जाफौ. /379 भादवि में समक्ष गवाह 100 बोरी कोयला कुल वजन लगभग 03 टन कीमती 10000/- रुपये मय वाहन क्रमांक सीजी. 12, एएल. 1651 को जप्त किया गया कार क्रमांक सीजी. 12. बीए, 9708 में बैठे राजेश पटेल का मेमोरेण्डम कथन लिया।
अपने कथन में संजय शर्मा के लिये कोयला लेने हेतु 25000/-रुपये दिया था जिसमें से 12500 /- रुपये सुरेश गोस्वामी को कोयला का रकम देना तथा अपने पास कोयला खरीदी हेतु रखे 12500/-रुपये पेश करने पर जप्त किया गया। आरोपियों का कृत्य धारा 41 (1-4) जाफौ./379 भादवि. का पाये जाने से आरोपियों का विधिवत गिरफ्तार कर इस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
आरोपी के नाम 1. सुरेश गोस्वामी पिता गोविंद गोस्वामी उम्र 38वर्ष सा.सीतामणी। 2. राजेश पटेल पिता राजकुमार पटेल उम्र 24वर्ष सा.भिलाई खुर्द। 3. राहुल पटेल पिता राजकुमार पटेल उम्र 20वर्ष सा.भिलाई खुर्द। 4. लखराम केंवट पिता जगेश्वर उम्र 25वर्ष सा.ईमलीडुग्गु।5. मुकेश गोस्वामी पिता गोविंद गोस्वामी उम्र 31वर्ष सा.सीतामणी। नागेश सिंह पिता श्रीराम सिंह उम्र 29वर्ष सा.ईमलीडुग्गु। संजय शर्मा पिता स्व.यशवंत उम्र 32वर्ष सा.मोतीसागर पारा 7. विक्रम यादव पिता स्व.सीतराम उम्र 36वर्ष सा.एमपी नगर। मोनू पटेल पिता गणेश राम उम्र 18वर्ष सा.ईमलीडुग्गु है।