रेशम वर्मा की रिपोर्ट
नगर के बाजार चौक पानी टंकी के पास रविवार रात्रि 9.30 बजे शराब पीने से मना करने को लेकर दिनदहाड़े हुई चाकूबाजी की घटना के मामले में लवन पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।
लवन पुलिस चौकी से मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की रात्रि करीब 9.30 बजे लवन बाजार चौक पानी टंकी के पास बैठकर रोशन ध्रुव उर्फ बिट्टु पिता रूपलाल ध्रुव उम्र 18 वर्ष, राजेश धीवर उर्फ चोंटी पिता ईतवारी धीवर उम्र 26 वर्ष, राजेश मानिकपुरी पिता कार्तिक मानिकपुरी उम्र 24 वर्ष, साहिल धीवर पिता गणेश धीवर उम्र 18 वर्ष चारो युवक वार्ड क्र. 04 स्थित सार्वजनिक सुलभ शौचालय, पानी टंकी के पास बैठकर शराब पी रहे थे। गाली-गलौज और हो-हल्ला की आवाज को सुनकर पास में रहने वाला पीड़ित व्यक्ति कमल विश्वकर्मा पिता रमेश विश्वकर्मा उम्र 29 वर्ष उक्त चारों युवकों के पास जाकर बोले कि तुम लोग यंहा शराब क्यों पी रहे हो, महिलाए यंहा पानी भरने के लिए आती है। इतने में राजेश मानिकपुरी ताव में आकर अश्लील गाली गलौज देने लगा। जिसके पश्चात आरोपी रोशन ध्रुव पीड़ित कमल को अपशब्द गाली देते हुए कहने लगा कि आज तुम्हे चाकू से जान सहित खत्म कर दूंगा बोलते हुए पीड़ित कमल के पेंट में चाकू गोभ दिए। दोबारा मारने पर हाथ से रोका जिसकी वजह से पीड़ित के बांये हाथ में चोंट का निशान लगा। वही, वार्ड क्र. 04 बाजार चौक का रहने वाला दूसरा पीड़ित व्यक्ति भीम विश्वकर्मा पीड़ित कमल को छुड़ाने पहुंचा। इतने में शाहिल धीवर, राजेश मानिकपुरी, राजेश धीवर तीनों एक राय होकर पीड़ित भीम विश्वकर्मा को हाथ मुक्का से मार रहा था कि रोशन ध्रुव अपने हाथ में रखे बटनदार चाकु से पीड़ित भीम विश्वकर्मा के पेट में वार कर दिया। उक्त घटना के बाद पीड़ित दोनों व्यक्ति कमल व भीम विश्वकर्मा को जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रिफर किया गया। वही, घटना के महज कुछ समय के बाद शिकायत उपरांत लवन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चारो युवकों को अपने कब्जे में लेकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पश्चात रोशन ध्रुव द्वारा घटना में इस्तेमाल किया हुआ एक बटनदार चाकु पेश करने पर, जप्त कर प्रकरण में धारा 25, 27 आम्स एक्ट जोड़ी गई गई। इसके पहले पूर्व में भी रोशन ध्रुुव द्वारा चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया जा चूका है, घटना के समय रोशन ध्रुव नाबालिक होने की वजह से जमानत पर छुट गया था। वही उक्त मामले में चारो युवकों के विरूद्व अपराध पंजीबद्व कर उनके खिलाफ धारा 307, 294, 506, 323, 34 भादवि व धारा 25, 27 आम्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी यशवंत प्रताप सिंह, सउनि श्रवण नेताम सहित प्रधान आक्षक देवेंद्र देवांगन व आरक्षकों का विशेष योगदान रहा।