हरिश साहू की रिपोर्ट
सूरजपुर -सूरजपुर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है। रामानुजनगर इलाके में पंडो जनजाति की महिला को उसके पत्नी ने मौत के घाट उतार दिया था। आरोपी केशवनगर में पत्नी की हत्या की थी। इससे इलाके में दहशत का माहौल था।
जानकारी के मुताबिक साल 2018 में देर रात ग्राम केशवनगर के सरपंच पति विजय सिंह के द्वारा मोबाईल फोन से सूचना दिया कि केशवपुर पण्डोपारा का जगदीश पण्डो अपनी पत्नी संगीता को मारपीट कर हत्या कर दिया है कि सूचना पर रामानुजनगर की पुलिस तत्काल घटना स्थल पहुंची जहां मृृतिका संगीता पण्डो का शव घर के आंगन में मृत अवस्था में पड़ा था जिसका शरीर एवं कपड़ा गीला था तथा घर एवं आंगन को पानी से धोया सा लग रहा था।
घटना स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर वन विभाग के नर्सरी का चैकीदार एवं ग्रामवासियों को इक्ट्ठा कर घटना के संबंध में पूछताछ कर मौके पर देहाती नालसी एवं मर्ग इंटीमेशन चाक कर अपराध क्रमांक 68/18 धारा 302, 201 भादवि का अपराध पंजीबद्व कर रात्रि होने से दिनांक 02.05.2018 को शव पंचनामा कार्यवाही में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी रामानुजनगर निरीक्षक रामेन्द्र सिंह के द्वारा किया गया। गवाहों के कथन के आधार पर आरोपी जगदीश राम पण्डो पिता जिला राम पण्डो उम्र 30 वर्ष निवासी केशवनगर (पण्डोपारा), थाना रामानुजनगर से पूछताछ करने पर अपनी पत्नी संगीता पण्डो को शराब पीकर घरेलू बात को लेकर फावड़ा के बेट एवं घर में रघे धनुष से तथा लात मुक्का से मारपीट कर हत्या करना बताया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया एवं प्रकरण में साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश किया था।
इस पूरे मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश हेमन्त सराफ माननीय सत्र न्यायाधीश सूरजपुर के यहां हुई। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये गवाहों का साक्ष्य, एफएसएल रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट एवं डाॅक्टर के साक्ष्य के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर आरोपी जगदीश राम पण्डो को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5 सौ रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि में 5 वर्ष कठोर कारावास, 5 सौ रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।