नई दिल्ली
टाखे चलाने के लिए देश भर में दर्ज FIR रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। कहा,”सभी FIR रद्द करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं दाखिल की जा सकती। लोग उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाएं”, याचिकाकर्ता संजीव नेवर के वकील शशांक शेखर झा की दलील थी कि ग्रीन क्रैकर चलाने के लिए भी FIR दर्ज हुए |