हनुमान चालीसा मामले में सत्र अदालत ने बुधवार को अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को जमानत दे दी. अदालत से 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिलने के बाद राणा दंपति अमरावती स्थित अपने घर में खुश हैं। अदालत ने दंपति को जमानत देने के लिए कई शर्तें भी रखीं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक राणा दंपत्ति मीडिया से बात नहीं कर सके. सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। राणा दंपत्ति आज शाम को जेल से रिहा हो सकता है।
क्या है पूरा मामला?
लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ब्रांद्रा स्थित निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा को लेकर हुए विवाद में गिरफ्तार किया गया था। मामले में दोनों पक्षों के वकीलों ने शनिवार को जमानत पर अपनी दलीलें पूरी कीं। विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे ने सोमवार के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया, लेकिन अदालत के अन्य मामलों में व्यस्त होने के कारण आदेश नहीं दिया गया।
राणा दंपत्ति ने मुंबई पुलिस की प्राथमिकी में उनके खिलाफ देशद्रोह और दुश्मनी भड़काने के आरोप में जमानत याचिका दायर की थी। उनकी जमानत याचिका में कहा गया है कि राणा दंपत्ति का मुख्यमंत्री के निजी आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ कर लोगों को भड़काने या नफरत फैलाने का कोई इरादा नहीं था।