जांजगीर चांपा-वर्तमान में कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में जिला जांजगीर – चाम्पा में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कडे़ प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है । अत : जिला जांजगीर – चाम्पा में कोरोना वायरस के बढते संक्रमण को देखते हुए कोरोना वायरस ( COVID – 19 ) के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों के सुरक्षा की दृष्टिकोण से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 , 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 149 / एडीएम / 2021 जांजगीर , दिनांक 24-03-2021 , कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 166 / एडीएम / 2021 जांजगीर , दिनांक 27-03-2021 , एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 171 / एडीएम / 2021 जांजगीर , दिनांक 30-03-2021 के द्वारा जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मैं यशवंत कुमार , जिला मजिस्ट्रेट , जिला जांजगीर – चाम्पा निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूं
1- जांजगीर – चाम्पा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 13-04-2021 सायं 6:00 बजे से दिनांक 23-04-2021 रात्रि 11:59 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है ।
2- उपरोक्त दर्शित अवधि में जांजगीर – चाम्पा जिले की सभी सीमाएं पूर्णत : सील रहेगी ।
3- उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को पूर्व निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी । मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे ।
4- दूध पार्लर व दुग्ध वितरण की समयावधि प्रात : 6:00 बजे से 8:00 बजे तक एवं सायं 5:00 बजे से 6:30 बजे तक होगी । साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान / पार्लर नही खोले जायेंगे । केवल दुकान / पार्लर के सामने फिजीकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी ।
5- न्यूज पेपर हॉकर हेतु समय प्रात : 5:00 बजे से प्रात : 7:00 बजे तक अनुमति होगी ,
6- पशु चारा दुकानें / पेट शॉप / एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रात : 6:00 बजे से 8:00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी ।
7- एलपीजी गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे ।
8- औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण ईकाईयों को अपने कैंपस के भीतर ( Onsite ) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी ।
9- अनवरत उत्पादन अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री ( जिसमें ब्लास्ट फर्नेश , बायलर आदि हों ) सीमेंट , स्टील , शक्कर फर्टिलाइजर एवं खान ( माईन्स ) कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार , राज्य सरकार तथा समय – समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का अक्षरश : पालन करने की शर्तों पर संचालित रहेंगे ।
10- उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी ।
11- सभी प्रकार के सभा , जुलूस , सामाजिक , धार्मिक , सांस्कृतिक एवं राजनैतिक आयोजन आदि पूर्णत : प्रतिबंधित रहेंगे ।
12- जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त दैनिक एवं साप्ताहिक हाट – बाजार / मवेशी बाजार पूर्णतः बंद रहेगी ।
13- पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन / शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन , एटीएम कैश वैन , अस्पताल मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन / एम्बुलेंस , एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन , कोल परिवहन में प्रयुक्त वाहन , एयरपोर्ट रिलवे स्टेशन / बस स्टैंड से संचालित ऑटो / टैक्सी विधिमान्य यात्रा टिकट धारित करने वाले , विधिमान्य ई – पास धारित करने वाले वाहन , एडमिट कार्ड कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी / उनके अभिभावक , परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी / प्रेस वाहन / न्यूज पेपर हॉकर , दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नही रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा । उक्त दशा में प्रदायित पी.ओ.एल. का पृथक रिकार्ड विस्तृत विवरण प्रतिदिन जिला खाद्य अधिकारी को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा । अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
14- उपरोक्त अवधि में जांजगीर – चाम्पा जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय / शासकीय / सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक निजी कार्यालय / प्रतिष्ठान एवं बैंक बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम , रेलवे , एस.ई.सी.एल. कोयला खनन एवं एयरपोर्ट संचालन व रखरखाव से जुड़े कार्यालय / वर्कशॉप , रेक पाईट पर लोडिंग – अनलोडिंग का कार्य , खाद्य सामाग्री के थोक परिवहन , धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासकीय अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी किन्तु अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत् संचालित रहेंगे ।
15- कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कान्टैक्ट ट्रेसिंग , एक्टिव सर्विलांस , होम आइसोलेशन , दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार लागू रहेगें । इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय अधिकारी / कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी । कोविड केयर सेंटर में एडमिट एवं डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे ।
16- कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर जाने एवं आने की अनुमति सिर्फ स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति में ही होगी ।
17- अपरिहार्य परिस्थितियों में जांजगीर – चाम्पा जिले के एवं बाहर से आ रहे व्यक्तियों के लिये अन्तर्जिला आवागमन हेतु ई – पास अनिवार्य होगा तथा प्रतियोगी / अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे / टेलीकॉम / एयरपोर्ट संचालन एवं रख – रखरखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड
18-ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई – पास के रूप में मान्य किया जावेगा ।
19- अत्यावश्यक कोल परिवहन से संबंद्ध वाहनों हेतु नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटो मोबाईल रिपेयर शॉप / आटोपास गैरेज / टायर पंचर की दुकाने तथा ढाबा / रेस्टोरेंट ( केवल टेकअवे ) हेतु सीमित संख्या में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर संचालित हो सकेगी ।
20- विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी । कोविड -19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में प्रदान की गई समस्त अनुमतियों को संशोधित किया जाता है । वैवाहिक कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास – गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है । इसी प्रकार अंत्येष्टि , दशगात्र , मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 20 निर्धारित की जाती है । कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना एवं समय – समय पर हाथ धोना / सैनेटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिये नियमानुसार संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
21- जांजगीर – चाम्पा जिला अंतर्गत समस्त कोविड -19 टीकाकरण हेतु टीकाकरण केन्द्र खुले रहेंगे । कोविड -19 टीकाकरण एवं कोविड -19 जांच ( टेस्ट ) हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड / विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड 19 टीकाकरण केन्द्र , अस्पताल / पैथालॉजी लैब अथवा आने – जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा ।
22- आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 , ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी । रेलवे स्टेशन , एयरपोर्ट , बस स्टैंड , अस्पताल आवागमन हेतु ऑटो / टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा । इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।
23- मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फाम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे । अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई – कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित करेंगे ।
24- कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक , अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , उप पुलिस अधीक्षक ( शहर / ग्रामीण ) , कमाण्डेंट होमगार्ड , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय , जिला पंचायत , समस्त जनपद पंचायत , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , कृषि विभाग , शिक्षा विभाग एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय , अनुविभागीय दण्डाधिकारी , तहसील , थाना एवं चौकी , स्वास्थ्य , चिकित्सा सुविधाओं , फायरब्रिगेड , नगरपालिका सेवाएं साफ – सफाई एवं स्वच्छता , ठोस अपशिष्ट प्रबंधन , बिजली व्यवस्था , जेल , पेयजल प्रदाय , रेल्वे , टेलीकाम , इन्टरनेट सेवाएं , एटीएम एवं आपातकालीन सेवाएं हेतु संबंधित अधिकारी / कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी । सभी शासकीय कार्यालयों में फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय – समय पर जारी दिशा – निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जायें । इसके अतिरिक्त सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे । परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नही करेंगे । अधिकारी / कर्मचारी घर से शासकीय कार्य संपादित करने ( वर्क फाम होम ) एवं सदैव मोबाइल / टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क में बने रहेंगे तथा अत्यंत आवश्यकता होने पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिये निर्देशित / आदेशित किया जावेगा । उपरोक्त सभी कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ।
25- राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी । उपरोक्त बिन्दुओं को छोडकर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति समूह प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270 , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 यथासंशोधित 2020 के तहत अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश दिनांक 13-04-2021 सायं 6:00 बजे से दिनांक 23-04-2021 रात्रि 11:59 बजे तक प्रभावशील रहेगा।