शेखर की रिपोर्ट
कर्मचारी और ट्रेड यूनियन के हड़ताल को लेकर जिला प्रशासन 6 महीने के लिए ने रोक लगा दिया है आए दिन पे रिवीजन की मांग को लेकर किए जा रहे कर्मचारी अगले 6 महीने तक जिले में ना तो हड़ताल और ना प्रदर्शन पर लगाई रोक कहां जिला प्रशासन नेपूरे जिले में हड़ताल धरना जुलूस प्रदर्शन एवं अन्य कोविड-19 महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने शनिवार से अगले 6 माह तक रोक लगा दी है कोरोना
वायरस सलाम से बचाव एवं उचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उपायुक्त राजेश सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के हड़ताल धरना जुलूस प्रदर्शन एवं सभी प्रकार के कृत्य जो धारा 144 के उल्लंघन के अंतर्गत पाबंदी है को गैरकानूनी घोषित किया है हड़ताल धरना प्रदर्शन जुलूस आदि करने पर प्रतिबंध रहेगा आदेश आदेश के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति संगठनों संस्थानों का आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 आईपीसी की धारा 180 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी आदेश अगले छह माह तक लागू रहेगा