शेखर की रिपोर्ट
झारखंड में जहां एक तरफ कोरोना को लेकर स्वास्थ सुरक्षा सप्ताह में गुरुवार से नियमों में परिवर्तन किया गया है लेकिन वही अभी भी 144 धारा लागू है। नई गाइडलाइन के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम जिला छोड़ सभी 23 जिलों में सभी दुकानदार शाम 4:00 बजे तक खुली रहेगी जबकि जमशेदपुर समय पूरे जिले में कपड़ा जूता चप्पल कॉस्मेटिक व आभूषण की दुकानें पूर्व की भांति बंद रहेगी आपको बताते जाएगी जमशेदपुर समेत पूरे जिले में कपड़ा जूता चप्पल कॉस्मेटिक व आभूषण की दुकानें पूर्व की भांति खुले रहेग सभी सरकारी व निजी कार्यालय है कि आई मानव संसाधन के के साथ शाम 4:00 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं शनिवार की शाम 4:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक सभी दुकाने बंद रहेगी स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे रेस्टोरेंट में पूर्व की भांति होम डिलीवरी याद आवे की अनुमति दी गई है शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल वेंकट हॉल मल्टी प्लीज डिपार्टमेंटल स्टोर बंद रहेंगे वहीं सरकार द्वारा गाइड लाइन में यह कहा गया है कि 5 से अधिक के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं धार्मिक अस्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे जुलूस पर रोक जारी रहेगी बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी निजी वाहन से 1 जिले से दूसरे जिले जाने के लिए दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राजा जाने के लिए पास अब तक होगा कुछ अपवाद को छोड़कर पूरे राज्य में झारखंड आने वाले को 7 दिनतक होमेकरोन्नटाइम होना अनिवार्य होगा सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के अंतर्गत प्राथमिक दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी