रितेश साहू की रिपोर्ट
पुलिस अधीक्षक महोदय जिला जांजगीर प्रशांत ठाकुर (भा. पु. से.) तथा अति. पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा (रा.पु. से.) एवं भवानी शंकर खुटिया पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय चंद्रपुर डभरा द्वारा अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने एवं अपराध की रोकथाम के लिए सख्त निर्देश प्राप्त हुआ था ।इसी कड़ी में हसौद थाना क्षेत्र में मुखबिर तैनात किया गया था दिनांक 13/07/21 को मुखबीर के जरिए सूचना मिला की ग्राम देवरघटा का रमेश आजाद उर्फ बंटी पिता बलराम आजाद उम्र 22 साल अपने कमरे में कच्ची महुआ शराब बनाकर बेचने के लिए अपने कब्जे में रखा है विदित गवाहों के समक्ष सूचना मिले स्थान पर तलासी किया गया तलाशी में पीले रंग के जरकिन में भरा हुआ 5 लीटर कच्ची शराब की कीमत ₹500 एवं सफेद प्लास्टिक बोतल में भरा 2 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत ₹200 शराब बनाने का बर्तन कीमत ₹1000 एवं शराब बनाने का छोटा बर्तन कीमत ₹500 जुमल कीमत 2200 को गवाहों के समक्ष मुताबिक जब्ती पत्रक में जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध घटिल करना पर्याप्त सबूत पाए जाने से मौके में ही विधिवत गिरफ्तार कर अपराधी के विरोध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कार न्यायिक रिमांड पर भेजा जाता है उक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक पुष्पराज साहू ,सउनि अमृत भार्गव, आरक्षक राजू खूंटे लीला राम साहू, अजय बंजारे, महेश मधुकर, गिरीश साहू याद राम चंद्रा का विशेष योगदान रहा