शेखर की खास रिपोर्ट
जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान प्रतिबंधित सेवाओं के कारण मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो चुकी है तथा अनुज्ञप्तिधारी एवं आवेदक के द्वारा उक्त दस्तावेजों को नवीकरण ससमय नहीं कराया गया है। उक्त कारणों से वाहन स्वामियों एवं आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार तथा परिवहन विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा मोटरयान अधिनियम एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 से संबंधित दस्तावेजों जैसे फिटनेस, परमिट (all types), ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन तथा कोई अन्य संबंधित दस्तावेज (केवल टैक्स छोड़कर) की वैधता आगामी दिनांक 30 सितंबर, 2021 तक विस्तारित की गई है। उन्होंने बताया कि केबल वाहन टैक्स छोड़कर सभी दस्तावेज की वैधता बढ़ा दी गई है।
■ इसका दृढ़ता से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाय-
परिवहन विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के आलोक में निर्णय लिया गया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह प्रारंभ होने की तिथि दिनांक 22.04.2021 से दिनांक 30.09.2021 तक वैधता समाप्त होने वाले अथवा समाप्त हो चुके सभी उपरोक्त दस्तावेजों की वैधता दिनांक 30.09.2021 तक विस्तारित की जाती है, अर्थात् मोटरयान अधिनियम एवं केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 से संबंधित उक्त दस्तावेजों को दिनांक 30.09.2021 तक वैध समझा जाय। साथ ही अनुरोध है कि इसका दृढ़ता से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाय