शेखर की रिपोर्ट
बोकारो- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार खाद्य कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन या खाद्य अनुज्ञप्ति होना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन या अनुज्ञप्ति के किसी भी खाद्य वस्तु (पेय पदार्थ सहित) का विनिर्माण, विक्रय, भंडारण, वितरण या आयात करना दंडनीय अपराध है, जिसके तहत छह माह तक का कारावास और एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस संबंध में अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य व्यवसायिओं को भारत सरकार के भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया है। इसी के तहत दिनांक 28 एवं 29 जुलाई 2021 को एसडीओ चास के निर्देश में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत् खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज के द्वारा चास अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत* सेक्टर-4 एवं राम मंदिर सेक्टर-1 के विभिन्न प्रतिष्ठानों, आटा चक्की एवं तेल मील से नमूना संग्रह कर जांच हेतु लैब भेजा गया।
इस प्रतिष्ठानो का संग्रहित नमूना भेजा गया जो इस प्रकार है
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज ने बताया कि शंकर फ्लावर मील सेक्टर-4 से हल्दी, चन्दन आॅयल मील सेक्टर-4 से धनिया पाउडर, ओम् आटा मील सेक्टर-4 से जीरा, आरती आॅयल मील सेक्टर-4 से बेसन, राजा इन्डस्ट्री सेक्टर-4 से सत्तू , स्वास्तिक स्वीट्स सेक्टर-12 से मिठाई, अरूण स्टोर राममंदिर, सेक्टर-1 से अमूल दूध एवं सुधा मिल्क बुथ राममंदिर, सेक्टर-1 से सुधा दूध का सैम्पल भेज गया।
सभी होटल संचालकों को अपने प्रतिष्ठान की साफ-सफाई रखने एवं ताजा सामान बेचने का निदेश दिया गया
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज द्वारा बताया कि बोकारो जिला के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट एवं मिठाई दुकानों का हाईजिन रैटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी होटल संचालकों को अपने प्रतिष्ठान की साफ-सफाई रखने एवं ताजा सामान बेचने का निदेश दिया गया है। अबतक कुल 22 प्रतिष्ठानों का हो चुका है, जो निम्नवत् है :- Sweet India, Ginger Restaurant, Kozy Sweets, Rainbow Restaurant, Sweet Valley, Shane Punjab, Khatta Mitha, MOMO Magic Kaffe, Biggies Burger, Nutakhut Sweet, Park Restaurant, Hotel Limca, Hans Regency, Veena Regency, Mansarovar, Cakery Shop, Signature Kitchen, Dominos, Moti Mahal, Pizza Hut.
एफएसएसएआइ का रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस अपने बिल पर अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे
अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार सभी खाद्य कारोबार कर्ता एफएसएसएआइ का रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस अपने बिल पर अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। सरसों तेल में किसी भी अन्य खाद्य तेल की मिलावट या ब्लेंडिग प्रतिबंधित है, साथ ही ब्लेंडेड सरसों तेल की बिक्री भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों में बिकनेवाले मिठाईयों के साथ डिस्पले बोर्ड के माध्यम से मिठाई में मिलाए गए खाद्य पदार्थों का पूर्ण ब्योरा वर्णित करना अनिवार्य होगा। साथ ही खाने योग्य की अंतिम तिथि भी वर्णित करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को Food License Registration प्राप्त करने एवं सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों का पालन करना करते हुए कहा गया की ये प्रक्रिया सतत् जारी रहेगा।
ज्ञातव्य हो कि राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के आदेशानुसार किसी भी प्रतिष्ठान में प्रतिबंधित पान मसाला पाए जाने पर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 और कोटपा 2003 के विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देश के आलोक में चास अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया गया कि जिन्होंने अबतक एफएसएसएआइ का रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस नहीं लिया है, वे यथाशीघ्र रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस लेना सुनिश्चित करेंगे।