प्रवीन गुलाटी की रिपोर्ट
फरीदाबाद हरियाणा। रेस्टोरेंट और होटल 50 प्रतिशत तक के लोगों को ही आने की अनुमति, इससे ज्यादा लोगों की गैदरिंग पर रहेगी रोक।
MHA गाइडलाइन को रेस्टोरेंट, होटल और सैलून करना होगा पालना, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग करते रहना होगा।
गाइडलाइन के अनुसार रेस्टोरेंट्स होटल सुबह 9:00 बजे से 8:00 बजे तक ही खोलेंगे, मॉल्स और शॉपिंग मॉल पर अभी रहेगी पाबंदी।
इसके साथ ही जिला उपायुक्त द्वारा बनाई गई कमेटी समय-समय पर एस ओ पी के नियमानुसार निरीक्षण करती रहेगी। प्रशासन के द्वारा लोगो को कहा जा रहा है जरूरी हो तो ही बाहर निकलो। अपने साथ सबकी सुरक्षा भी ज़रूरी है। धीरे धीरे सब खुल रहा है। लोगो से निवेदन है उचित दूरी का पालन करना भी बेहद जरूरी है।