अर्पित श्रीवास्तव की रिपोर्ट
तिन्दवारी। करीब 3 वर्ष पूर्व तिन्दवारी के गांव में सोते समय 8 वर्षीय मासूम को अगवा कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार को दोषी को 20 वर्ष की कैद और 50000 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। तिन्दवारी थाने के गांव में ग्रामीण के घर पर 12 अगस्त 2017 को धार्मिक आयोजन हो रहा था। रात में 8 वर्षीय बच्ची को बाहर चारपाई में सुला कर पिता भजन कीर्तन करने लगे इसी बीच गांव के युवक मुन्नी लाल उर्फ धीरज ने उसे उठा लिया और गांव के से बाहर खेत में गया उसके साथ दुष्कर्म किया। बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग निकला। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामसुफल सिंह ने बताया कि बच्ची ने युवक को पहचान लिया था। गंभीर हालत में बच्ची का फतेहपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज कराया गया था। 3 दिन बाद इस मामले का मुकदमा दर्ज कराया गया अगले दिन पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पांच गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मुजरिम को सजा सुनाई धारा 506 में 1 वर्ष की कैद व 1000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न आदा करने पर दस दिन की अतरिक्त सजा काटनी होगी।