मृत्युंजय प्रसाद की रिपोर्ट रहेगा
आज दिनांक 17 अप्रैल से 19 अप्रैल सोमवार प्रातः 7:00 बजे तक 35 घंटे का लॉकडाउन घोषणा की गई है।
इस अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर से सभी गतिविधियां पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
1- सभी सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल, दवा की दुकानें सभी जांच केंद्र अल्ट्रासाउंड केंद्र खुले रहेंगे। इनके कर्मचारी डॉक्टर जिनके पास हॉस्पिटल द्वारा निर्गत वेद परिचय पत्र होंगे के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। मरीजों को इलाज हेतु आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
2- सर्विलांस कांटेक्ट ट्रेसिंग, आरआरटी टीम आदि को भी कोविड-19 के कार्य करने हेतु आवागमन की छूट होगी।
3- सामान्य व्यक्तियों के लिए आवागमन केवल उन्हीं के लिए अनुमंय है जो ट्रेन से रेलवे स्टेशन पर या बस से बस स्टैंड पर उतरेंगे और अपने घर गंतव्य पर जाएंगे अथवा ट्रेन या बस के माध्यम से अपने गंत्वय पर जाने हेतु एलपीजी युक्त ऑटो रिक्शा वालों को अधिकृत किया गया है।
4- ट्रकों पर जो एंट्री समय का सामान्य प्रतिबंध है उसका पालन कराते हुए बाहर से आने वाली सभी आवश्यक वस्तुओं की ट्रकों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी।
5- त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में जिनके पास पास नाम निर्देशन पत्र की रसीद प्राप्ति प्रति है ऐसे प्रत्याशियों या उनके अधिकृत एजेंट को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नाम वापसी प्रतीक चिन्ह प्राप्ति हेतु आवागमन की अनुमति होगी.
6- इसी प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया में तैनात सभी अधिकारी कर्मचारी को अपने कार्यस्थल पर आवागमन की छूट होगी.
7- फल सब्जी किराना की सभी दुकानें बंद रहेगी केवल दूध वालों को आवागमन की अनुमति होगी सभी नागरिकों से अनुरोध है कि आज शाम 8:00 बजे से फल सब्जी किराना के समान आवश्यकतानुसार खरीद कर रख ले मंडी समिति में समस्त मंडी फल मंडी सब्जी मंडी भी दिनांक 17 -04- 2021 को साय 8:00 बजे से 19 -04- 2021 को सुबह 10:00 बजे तक के लिए सैनिटाइजेशन आदि साफ सफाई हेतु बंद रहेगी।
8 – नगर पालिका नगर पंचायतों के सफाई कर्मचारियों सैनिटाइजेशन कर्मियों के साफ-सफाई एवं सैनिटाइजेशन के कार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा ग्रामीण क्षेत्र में उपरोक्त कार्य वीडियो एवं ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा पता ग्रामीण क्षेत्रों में भी सैनिटाइजेशन साफ सफाई के कर्मचारियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
9- लॉक डाउन की उक्त अवधि में मांस का प्रयोग करने के लिए नियम का बेहद कड़ाई से पालन कराया जाना अनिवार्य है इसके लिए दो पाली में पुलिस एवं मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई जा रही है। जो मास्क के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के चालान 1000 व 10,000 जो भी अनुमय हो की कार्रवाई करेंगे।
10- बिजली राजस्व शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में है या को भी कमांड एवं कंट्रोल सेंटर आईसीसीसी में कार्य कर रहे हैं उनके आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.
11- सभी धर्मों के शरदा लोगों से अपील की जाए कि लॉक डाउन की उपरोक्त अवधि में अपने घरों में ही रह कर अपने धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न करें.
मस्जिदों से अजान के अलावा शहरी एवं रोजा इफ्तारी के समय की जानकारी दी जा सकती है मस्जिदों में भीड़ इकट्ठी ना करें
मंदिरों के संदर्भ में भी सिर्फ पुजारी पूजा करें इकट्ठा ना करें
यही व्यवस्था अन्य सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होगी
12- शादी विवाह के कार्यक्रम में बंद स्थानों पर अधिकतम 50 व्यक्तियों एवं खुले स्थानों पर अधिकतम 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत अनुमति प्राप्त करके की जाएगी
13- सॉन्ग वाहन एंबुलेंस अग्निशमन सेवा के वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं
14- ऐसे सभी उद्योग जो सतत निर्बाध रूप से चलते हैं अर्थात जिन्हे बंद नहीं किया जा सकता है उनके कर्मचारी मजदूरों को आवागमन की अनुमति होगी
15- सभी परीक्षाएं जैसे एनडीए की चालू रहेगी और उनके परीक्षक एवं छात्र परिचय पत्र के साथ सम्मिलित होंगे
16- पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता के साथ चालू रहेगी