आदित्य मिश्र की रिपोर्ट
हरदोई – जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार कोरोना महामारी की प्रभावी रोकथाम हेतु 10 मई 2021 की प्रातः 07 बजे तक लागू कोरोना कर्फ्यू को आंशिक कर्फ्यू के रूप में 17 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक बढ़ाये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है| जिसके अनुपालन में इस जनपद में पूर्व में 10 मई 2021 तक की प्रातः 07.00 बजे तक लागू कर्फ्यू को 17 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू रखा जायेगा। ऐसी स्थित में जनपद के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार एवं अन्य गतिविधियां बन्द रहेगी और इस दौरान मेडिकल स्टोर, दूध, ब्रेड, हास्पिटल, पैथालाजी आदि आवश्यक सेवायें बहाल रहेगीं अति आवश्यक एवं आपात स्थितियों को छोड़कर अन्य किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी । ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कोरोना की रोकथाम हेतु व्यापक स्तर पर सेनेटाइजेशन, स्वच्छता अभियान चलाया जायेगा|
साथ ही संबंधित कन्टेनमेंट जोन की निगरानी व अपेक्षित सावधानियों के विषय में निर्गत किया जाये ।