आदित्य मिश्र की रिपोर्ट
हरदोई – जिले की विधानसभा गोपामऊ के आरो अतिरिक्त मजिस्ट्रेट व नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी अहिबरन लाल की मौजूदगी में पुलिस ने हटवाए बैनर होल्डिंग व पोस्टर अचार संहिता लगते ही प्रशासन का तेवर भी बदल गया। शनिवार को सख्त दिखाते हुए पुलिस ने चुनावी बैनर, पोस्टर व होर्डिंग पुलिस ने हटवाया।
इसके साथ ही कोतवाल दिनेश कुमार सिंह ने चेताया कि किसी भी दशा में चुनावी प्रचार सामग्री मसलन बैनर, पोस्टर आदि न लगाएं नहीं तो चुनाव आचार संहिता के मामले में कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि कस्बे, बाजार, चौक-चौराहे चुनावी व राजनीतिक बैनर, पोस्टर व होर्डिंग से पटे थे। इससे अधिकारियों के दर तक अछूते नहीं थे, लेकिन अधिकारी कार्रवाई से दूर थे। जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगी प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह से सख्त हो गया। इसको लेकर शुरू हुई कार्रवाई शाम तक चली। बैनर, पोस्टर व होर्डिंग आदि को उतारकर वाहन पर लाद पुलिस साथ ले गयी। यह चेताया भी कि आचार संहिता प्रभावी हो गई है। किसी ने चुनावी, राजनीतिक प्रचार सामग्री सार्वजनिक स्थलों पर लगाई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2022: चुनावी बिगुल बजते ही क्षेत्र आचार संहिता लागू
कोतवाल दिलेश कुमार सिंह ने कहा कि राजनीतिक दल से लेकर आम मतदाता तक को भी इसका पालन करना होगा। आचार संहिता के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा जायेगी। आदर्श आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक पार्टियों में होने वाले मतभेदों को रोकना, सार्वजनिक धन के प्रयोग को रोकना, निष्प्क्ष चुनाव कराना और शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न हो सके इसके लिए कड़े नियम और कानून मौजूद हैं।
आम आदमी पर भी लागू
कोई आम आदमी भी इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर भी आचार संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आप अपने किसी नेता के प्रचार में लगे हैं तब भी आपको इन नियमों को लेकर जागरूक रहे। अगर कोई राजनेता आपको इन नियमों के इतर काम करने के लिए कहता है तो आप उसे आचार संहिता के बारे में बताकर ऐसा करने से मना करे।
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