दिल्ली पुलिस ने 28 मई 2023 को विनेश फोगट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट समेत अन्य पहलवानों को उस समय हिरासत में ले लिया था, जब वे नए संसद भवन की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे।
दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों की ओर से लगाए गए अस्थायी टेंट और अन्य सामान को भी हटा दिया है और दिल्ली पुलिस ने देर शाम विनेश फोगाट और संगीता फोगाट को रिहा भी कर दिया, जबकि बजरंग पूनिया को नहीं रिहा किया गया। वहीं साक्षी मलिक को लेकर कोई अपडेट अभी नहीं मिला है। एक मीडिया संस्थान ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि दिल्ली पुलिस शीर्ष पहलवानों साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगट और संगीता फोगट के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 (दंगा करना), 148 (घातक हथियारों से लैस होकर बलवा करना), 149 (गैरकानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करना), 352 (किसी व्यक्ति पर गंभीर तथा आकस्मिक उत्तेजना के बिना हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना), 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला) और 186 (लोक सेवक की ड्यूटी में बाधा डालना) के तहत प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज करी जाएगी। समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर यह बताया है, दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर हुई घटना के संबंध में प्रदर्शन आयोजकों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करी है। प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 147, 149, 186, 188, 332, 353, पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3 के तहत दर्ज भी करी है।